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पटना में पब्लिक टॉयलेट की कमी को लेकर HC में सुनवाई, PMC और जिला प्रशासन से जवाब तलब

लेडिज टॉयलेटों के की कमी और उसके रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Patna High Court) हुई. जहां कोर्ट ने पटना नगर निगम व जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : Apr 16, 2022, 7:16 AM IST

पटनाः राजधानी पटना में महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट की कमी (Lack Of Women Public Toilets In Patna) को लेकर दायर हुई एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने संजीव कुमार मिश्रा की जनहित याचिका की. इस मामले पर कोर्ट ने पटना नगर निगम व जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है.

ये भी पढ़ें- बिहार में एयरपोर्ट विस्तार को लेकर हो रही दिक्कतों पर पटना HC में सुनवाई, कोर्ट ने कही ये बात

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने खुद बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि पटना जंक्शन , राजेन्द्र नगर स्टेशन , गोलंबर, मीठापुर, डाक बंगला, गांधी मैदान, कारगिल चौक के जगहों पर पब्लिक टॉयलेट की कमी है. साथ ही पुराने टॉयलेट के रखरखाव नहीं होने के कारण वो भी ठप्प पड़ चुके हैं.

ये भी पढ़ें- खुशखबरी: अब जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे विमान, HC के इस निर्देश के बाद दूर हुई बाधा

बता दें कि राजधानी पटना में दो साल पहले 20 करोड़ रुपये सरकारी राशि से बने इन सभी जगहों के पब्लिक यूरिनल व टॉयलेट बेकार हो चुके हैं, जिससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है. इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई, 2022 को की जाएगी.

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पटनाः राजधानी पटना में महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट की कमी (Lack Of Women Public Toilets In Patna) को लेकर दायर हुई एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने संजीव कुमार मिश्रा की जनहित याचिका की. इस मामले पर कोर्ट ने पटना नगर निगम व जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने खुद बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि पटना जंक्शन , राजेन्द्र नगर स्टेशन , गोलंबर, मीठापुर, डाक बंगला, गांधी मैदान, कारगिल चौक के जगहों पर पब्लिक टॉयलेट की कमी है. साथ ही पुराने टॉयलेट के रखरखाव नहीं होने के कारण वो भी ठप्प पड़ चुके हैं.

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बता दें कि राजधानी पटना में दो साल पहले 20 करोड़ रुपये सरकारी राशि से बने इन सभी जगहों के पब्लिक यूरिनल व टॉयलेट बेकार हो चुके हैं, जिससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है. इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई, 2022 को की जाएगी.

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