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तेज प्रताप यादव पर संकट बरकरार, विधायकी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर फिर हुई गवाही

पटना हाईकोर्ट में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Court Hearing On Tej Pratap Case) के विधायक निर्वाचित किए जाने को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर फिर गवाही हुई. अब 9 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. पढ़ें पूरा मामला..

Tej Pratap Assembly Membership Challenged
Tej Pratap Assembly Membership Challenged
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Published : Dec 2, 2021, 3:35 PM IST

पटना: राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav Legislature Case) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट में गरीब मालाकार की गवाही हुई. जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने इस मामले पर सुनवाई की. विधायक तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (Hasanpur Assembly Constituency Case) से निर्वाचन को विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है.

यह भी पढ़ें- बिहार में कानून-व्यवस्था नाम की चीज नहीं, मंत्री के घर के सामने बिक रही शराब- तेज प्रताप

पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को गरीब मालाकार की गवाही हुई. गरीब मालाकार का संबंधित पक्षों द्वारा परीक्षण और जिरह किया गया. तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने जिरह किया. तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है.

यह भी पढ़ें- 4 साल से नहीं मिला वेतन.. डिप्टी CM के गार्ड ने पैरवी के लिए मांगे डेढ़ लाख, बदतमीजी भी की: शिक्षिका

याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव (Petitioner Vijay Kumar Yadav) ने तेज प्रताप के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने की मांग इस याचिका (Tej Pratap Assembly Membership Challenged) में की है. यह मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. याचिका दायर करने का आधार तेज प्रताप यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र के साथ संपत्ति को लेकर हलफनामा में जानकारी छुपाना बताया गया है. अब 9 दिसंबर को इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- जज पर हमला मामला: हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने पर झंझारपुर पहुंचे IG और DM, न्यायिक हिरासत में आरोपी

याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे करप्ट प्रैक्टिस बताया है. उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर 2020 को दाखिल किया गया था. 3 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था. 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे. अब इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 2 दिसंबर को की जाएगी.

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पटना: राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav Legislature Case) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट में गरीब मालाकार की गवाही हुई. जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने इस मामले पर सुनवाई की. विधायक तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (Hasanpur Assembly Constituency Case) से निर्वाचन को विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है.

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पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को गरीब मालाकार की गवाही हुई. गरीब मालाकार का संबंधित पक्षों द्वारा परीक्षण और जिरह किया गया. तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने जिरह किया. तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है.

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याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव (Petitioner Vijay Kumar Yadav) ने तेज प्रताप के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने की मांग इस याचिका (Tej Pratap Assembly Membership Challenged) में की है. यह मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. याचिका दायर करने का आधार तेज प्रताप यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र के साथ संपत्ति को लेकर हलफनामा में जानकारी छुपाना बताया गया है. अब 9 दिसंबर को इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी.

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याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे करप्ट प्रैक्टिस बताया है. उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर 2020 को दाखिल किया गया था. 3 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था. 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे. अब इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 2 दिसंबर को की जाएगी.

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