पटनाः मैथिली विषय में 43 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली (Selection Of Maithili Assistant Professor ) से संबंधित मामले की सुनवाई शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने की. जस्टिस मोहित कुमार शाह (Justice Mohit Kumar Shah) ने श्वेता भारती व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिलहाल परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी.
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अंतिम परिणाम पर रिजल्ट निर्भर करेगाः कोर्ट ने कहा कि इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम पर रिजल्ट निर्भर करेगा है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि अभ्यर्थियों की गणना के अनुसार बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (Bihar State University Service Commission) द्वारा उन्हें अंक नहीं दिए गए.
साक्षात्कार में नहीं बुलाने पर उठाया गया है सवालः बहाली में जेनरल श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए 81 मार्क्स का कटऑफ निकाला गया था. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनके योग्य रहने के बावजूद उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि मानदंड के अनुरूप कुल बहाली के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत परिणाम नहीं प्रकाशित किया है. साथ ही तथ्यों को तोड़ मोड़ कर कोई गड़बड़ी करने की फिरा में हैं.