पटना: पटना हाइकोर्ट ने बिहार में मक्के की फसल को उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदे जाने के मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने महेंद्र यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था.
समुचित भंडारण की व्यवस्था नहीं
कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि कोसी क्षेत्र समेत बिहार के कई हिस्सों में मक्का उगाने वाले किसान बेहाल हैं. पिछले वर्ष की तुलना में राज्य सरकार ने मक्के के तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी तैयार फसल की खरीददारी के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है. मक्के की तैयार फसल के समुचित भंडारण की भी व्यवस्था नहीं है.
सरकारी खरीददारी के अभाव में कोसी व सीमांचल में बड़े फैमाने पर फसल की कटाई रुकी हुई है. बता दें कि नेपाल से आने वाली नदियां उफान पर है. इस कारण बाढ़ आने पर पानी फैलने से हजारों टन फसल बर्बाद होने का खतरा बना है.