पटना: पटना हाईकोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई पूरी की. जस्टिस आशुतोष कुमार (Justice Ashutosh Kumar) की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस मामले की जांच पर असंतोष जाहिर किया. कोर्ट ने एसएसपी पटना और एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा (Secretariat ASP Kamya Mishra) को अब तक किये गए जांच का पुनः आकलन कर कार्रवाई रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की समग्रता में जांच नहीं किया गया है. पुलिस अधिकारियों को विस्तार और गहराई से जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है.
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गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले में सुनवाई पूरी : मामले में अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने बताया कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसआईटी टीम का नेतृत्व करने वाली पुलिस अधिकारी को अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा था. पिछली सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में चार्ज शीट फाइल किया जा चुका है. पिछली सुनवाई में उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी थी कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका है.
मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2022 को होगी : पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच- रिपोर्ट भी तलब किया था. हाईकोर्ट ने इस याचिका को पटना हाईकोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है. केअर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं रहती हैं. इस मामले पर आगे की सुनवाई 8 दिसंबर 2022 को की जाएगी.