पटना: पटना हाईकोर्ट ने जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के निर्माण, विकास एवं नवीनीकरण के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि वह राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए कितने गंभीर हैं.
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कोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश: कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह विभिन्न एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित प्रगति और रिकॉर्ड को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश करे. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड ऐयरपोर्ट नहीं है. राज्य सरकार राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से पटना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज तक एक भी अंतराष्ट्रीय विमान का परिचालन नहीं हुआ है.
"अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान का परिचालन नहीं हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के बावजूद यहां अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं चलते हैं. राज्य सरकार भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है."-राजीव प्रताप रूडी,पूर्व केंद्रीय मंत्री
दीपावली अवकाश के बाद सुनवाई: इस पर कोर्ट ने सभी पक्षों से जानना चाहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए क्या-क्या अनिवार्यता हैं? कोर्ट ने सभी पक्षों को अपने पक्ष में अगली सुनवाई तक कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इस मामलें पर दीपावली अवकाश के बाद सुनवाई की जाएगी.
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