पटना: राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों समेत जिला अस्पतालों में वेंटीलेटर, एमआरआई मशीन, सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि राज्य के बहुत सारे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के अपने भवन नहीं है. इसके लिए राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध करा कर अपने भवन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाने की आवश्यकता है.अधिवक्ता दीनू कुमार और अधिवक्ता रितिका रानी ने याचिकाकर्ता की ओर से और एडवोकेट जनरल ने राज्य सरकार की ओर से पक्षों को प्रस्तुत किया. इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी.
पटना HC में सुनवाई: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को ये भी बताया कि राज्य के सभी नौ सरकारी मेडिकल कालेजों में जो सिटी स्कैन मशीन लगाए गए हैं. वे पीपीपी मोड पर लगाए गए हैं. इन्हें मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इंडिया मान्यता नहीं देता है. इसी तरह से राज्य के पांच मेडिकल कालेजों में एमआरआई मशीन लगाए गए हैं, जो कि पीपीपी मोड पर लगाए गए हैं.उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के बार-बार आदेश देने बाद भी सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन नहीं लगाई गई.
मेडिकल कॉलेज में नहीं लगी सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन: पटना हाईकोर्ट के 3 अगस्त 2022 के आदेश के छह महीने पूरा होने के बाद भी इन्हें अस्पतालों में अबतक नहीं लगाया गया है. इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दीनू कुमार और अधिवक्ता रितिका रानी ने याचिकाकर्ता की ओर से और एडवोकेट जनरल ने राज्य सरकार की ओर से पक्षों को प्रस्तुत किया. पटना हाईकोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2024 में की जाएगी.
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