पटनाः लॉक डाउन के बीच राज्य में सोमवार से मुख्यमंत्री के आदेश पर उद्योग, सरकारी विभाग और मनरेगा का काम शुरू हो गया है. सरकार ने इसके काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए कई गाइडलाइन्स जारी किया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मनरेगा मजदूरों के लिए भी कई नियम जारी किए गए हैं.
ग्रामीण विभाग ने दिए निर्देश
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि विभाग ने मनरेगा मजदूरों के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक कर दिया है. इसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं. आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिए साबुन, हैंडवॉश और पानी की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही हर मनरेगा मजदूर को विभाग की तरफ से मास्क मुहैया कराया जाएगा.
मास्क पहनना जरूरी
मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मास्क जीविका दीदियां बनाएंगी. विभाग इनकी खरीद जीविका समूह से करेगा और मनरेगा मजदूरों को कार्य के दौरान मास्क पहने रहना होगा. यदि कोई मजदूर मास्क नहीं पहनना चाहता तो उसके लिए गमछा और तौलिए की व्यवस्था रहेगी. मजदूरों के स्वास्थ्य का ख्याल जिविका दीदी रखेंगी.
25 मजदूरों पर एक जीविका दीदी की तैनाती
श्रवण कुमार ने बताया कि विभाग ने हिदायत दी है कि कार्य के दौरान तंबाकू, गुटखा खाने और इधर उधर थूकने पर भी रोक रहेगी. बता दें कि 25 मजदूरों पर एक जीविका दीदी की तैनाती की गई हैं. जो मजदूरों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेगी. साथ ही मजदूरों को काम के समय छह फीट की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.