पटना: लॉकडाउन में फंसे छात्रों को कोटा और अन्य राज्यों से वापस लाने के मामले पर पटना हाइकोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार ने कार्रवाई रिपोर्ट पेश की. अधिवक्ता अजय ठाकुर व अन्य की जनहित याचिका पर जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की.
कोर्ट को बताया गया कि 29 अप्रैल को केंद्र सरकार ने छात्रों को वापस लाने की अनुमति दे दी थी. साथ ही 1 मई से प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाए जाने का भी निर्णय रेलवे ने ले लिया था. केंद्र सरकार के अधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि अबतक 13 हजार छात्रों को कोटा से वापस लाया जा चुका है. साथ ही विभिन्न स्पेशल ट्रेनों से लगभग लगभग 98 हजार मजदूरों को बिहार में वापस लाया जा चुका है.
कोर्ट ने जताया संतोष
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार बाहर से आने वाले लोगों के मेडिकल जांच व अन्य कार्रवाई की जा रही है. उनके ठहरने व रहने की भी व्यापक व्यवस्था की गई है. कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार के रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया.