पटना: सरकार ने लॉकडाउन के बीच बिहार से बाहर फंसे सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने की घोषणा की है. इसमें ट्रेन से सचिवालय आने वाले कर्मी भी शामिल हैं. नीतीश सरकार ने महामारी कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकारी सेवकों के वेतन भुगतान को लेकर गाइड लाइन जारी की है. वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव से लेकर जिलाधिकारियों तक के लिए दिशा-निर्देश और गाइड लाइन जारी कर दी है.
ये हैं शर्ते :
गाइड लाइन के मुताबिक वैसे कर्मचारी जो लॉकडाउन की अवधि में भले ही कार्यालय ना आए हों परन्तु मुख्यालय में उपस्थित रहे हो उनके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी. लोकल ट्रेन से सचिवालय आने वाले वाले कर्मचारियों को भी 3 मई तक कार्यालय उपस्थिति से छूट दी गई है. इस अवधि में कार्यालय नहीं आने वाले कर्मचारियों को भी उपस्थित मानकर वेतन दिया जाएगा.
दिए गए विशेष निर्देश
बता दें कि वैसे कर्मचारी जो सरकारी कार्य से भ्रमण पर गए हो और लॉकडाउन में फंस गए हैं, उन्हें भी कार्य पर उपस्थित मान वेतन दिया जाएगा. लेकिन, वैसे कर्मचारी जो बगैर अनुमति लिए मुख्यालय से बाहर गए, उन्हें वेतन तो दिया जाएगा लेकिन मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि के लिए नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराने के बाद ही यह भुगतान होगा. अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को गाइड लाइन के तहत वेतन स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं.