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Patna High Court : गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले की सुनवाई 13 मार्च को होगी

गाय घाट स्थित आफ्टर केअर (after care home) होम के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च, 2023 को होगी. यहां रहने वाली महिलाओं की स्थिति पर कहा गया था कि बहुत खराब है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : Feb 22, 2023, 4:48 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई हुई है. इस माले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी. जस्टिस आशुतोष कुमार (Justice Ashutosh Kumar) की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में एसएसपी (पटना) और एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित रही थीं.


ये भी पढ़ें : Patna High Court News: औद्योगिक विकास निगम कर्मियों के लिए खुशखबरी, 5वें और छठे वेतनमान का लाभ देने का निर्देश

'आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब' : कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की समग्रता में जांच नहीं की जा रही है. पुलिस अधिकारियों को विस्तार और गहराई से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है. अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने बताया था कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब हैं.

अगली सुनवाई में 13 मार्च को: हाईकोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे.

पटना: पटना हाईकोर्ट में पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई हुई है. इस माले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी. जस्टिस आशुतोष कुमार (Justice Ashutosh Kumar) की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में एसएसपी (पटना) और एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित रही थीं.


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'आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब' : कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की समग्रता में जांच नहीं की जा रही है. पुलिस अधिकारियों को विस्तार और गहराई से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है. अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने बताया था कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब हैं.

अगली सुनवाई में 13 मार्च को: हाईकोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे.

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