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तेजप्रताप पर एफआईआर दर्ज, कोविड-19 गाइडलाइन का किया था उल्लंघन

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Published : Aug 28, 2020, 8:30 PM IST

रांची में कोविड-19 गाइडलाइन के उलंघन पर लालू के बेटे तेजप्रताप पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. ये एफआईआर रांची सीओ प्रकाश कुमार ने चुटिया थाने में दर्ज कराई है.

पटना
पटना

रांची/पटना: चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव के बेटे तेजप्रताप यादव पर कोविड-19 के गाइडलाइन उल्लंघन के मामले को लेकर शुक्रवार को चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है. इसी मामले में रांची के स्टेशन रोड स्थित होटल कैपिटल्स रेसीडेंसी के मालिक और मैनेजर पर भी मामला दर्ज हुआ था.

रांची सीओ प्रकाश कुमार ने चुटिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि 27 अगस्त को स्टेशन रोड के होटल कैपिटल रेसिडेंसी के कमरा नंबर 507 पर जाने पर बिना पूर्व सूचना और अनुमति प्राप्त किए लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव और अन्य व्यक्तियों के ठहरे पाए गए. उन्हें किसी सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं थी.

सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज
साथ ही तेजप्रताप यादव 14 दिन के होम क्वॉरेंटाइन का पालन किए बिना ही अपने पैतृक आवास बिहार निकल गए. यह कोरोना संक्रमण काल में सरकार द्वारा जारी निर्देशों और आपदा प्रबंधन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है. ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव और अन्य के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के निर्देशों के उल्लंघन के लिए सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

ये भी पढ़ें: 150 शिक्षाविदों का पीएम को पत्र, कहा- परीक्षा में देरी से छात्रों पर असर

कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन मामला
बता दें कि इससे पहले गुरुवार को होटल कैपिटल रेसिडेंसी के मालिक और मैनेजर के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी. एफआईआर में होटल के मालिक और मैनेजर दुष्यंत कुमार सामंतरे को आरोपी बनाया गया है. एफआईआर रांची सीओ प्रकाश कुमार ने दर्ज कराई है. जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन कर होटल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव के बेटे तेजप्रताप को ठहराया गया.

रांची/पटना: चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव के बेटे तेजप्रताप यादव पर कोविड-19 के गाइडलाइन उल्लंघन के मामले को लेकर शुक्रवार को चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है. इसी मामले में रांची के स्टेशन रोड स्थित होटल कैपिटल्स रेसीडेंसी के मालिक और मैनेजर पर भी मामला दर्ज हुआ था.

रांची सीओ प्रकाश कुमार ने चुटिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि 27 अगस्त को स्टेशन रोड के होटल कैपिटल रेसिडेंसी के कमरा नंबर 507 पर जाने पर बिना पूर्व सूचना और अनुमति प्राप्त किए लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव और अन्य व्यक्तियों के ठहरे पाए गए. उन्हें किसी सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं थी.

सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज
साथ ही तेजप्रताप यादव 14 दिन के होम क्वॉरेंटाइन का पालन किए बिना ही अपने पैतृक आवास बिहार निकल गए. यह कोरोना संक्रमण काल में सरकार द्वारा जारी निर्देशों और आपदा प्रबंधन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है. ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव और अन्य के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के निर्देशों के उल्लंघन के लिए सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

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कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन मामला
बता दें कि इससे पहले गुरुवार को होटल कैपिटल रेसिडेंसी के मालिक और मैनेजर के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी. एफआईआर में होटल के मालिक और मैनेजर दुष्यंत कुमार सामंतरे को आरोपी बनाया गया है. एफआईआर रांची सीओ प्रकाश कुमार ने दर्ज कराई है. जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन कर होटल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव के बेटे तेजप्रताप को ठहराया गया.

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