पटना: एनएच-30 स्थित पटना-बख्तियारपुर टोलप्लाजा आज से कैशलेस हो गया. जिन वाहनों में फास्टैग कार्ड लगा होगा केवल वही वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से आवाजाही कर सकेंगे. जिस गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं होगा उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि टू व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई है.
बता दें कि फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था. लेकिन साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया गया था. वहीं साल 2021 में इसे लागू कर दिया गया है.
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क्या है फास्टैग?
फास्टैग एक स्टीकर होता है जो वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है. टोल पर क्रॉसिंग के दौरान डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है. फास्टैग से जुड़े अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती है.
जानिए क्यों किया जाता है फास्टैग का उपयोग
टोल प्लाजा पर लगने वाले समय में कमी और यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस फास्टैग का प्रयोग किया जाता है. बता दें कि फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. फास्टैग लगवाने के लिए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.
आज से लागू हुआ फास्टैग
देशभर में एनएच पर टोल प्लाजा पार करने के लिए सोमवार की रात 12 बजे यानी 16 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. जहां फास्टैग नहीं होने पर टोल प्लाजा पार करने के लिए तय टोल टैक्स की दोगुनी रकम देनी पड़ेगी. वहीं पटनासिटी के NH-30 स्थित दीदारगंज टोल प्लाजा पर लोगों की सुविधा के लिए PAYTM काउंटर लगाए गए है. जहां लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन की आरसी या फिर आधार कार्ड दिखाकर हाथों हाथ फास्टैग खरीद सकते हैं.
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मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता खत्म
फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता कार, जीप या वैन के लिए खत्म कर दी गई है. दीदारगंज टोल प्लाजा पर फास्टैग खरीदने के बाद कार चालक मो. इस्लाम खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कैशलेस होने से अब टोल प्लाजा पर जाम से निजात मिलेगा.
डिजिटल मोड को दिया जा रहा बढ़ावा
फास्टैग संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय ने पहले से ही अधिसूचना जारी कर दी है. जिसका उद्देश्य डिजिटल मोड को बढ़ावा देना और वेटिंग टाइम को कम करना है. जिससे वाहनों को जाम से निजात मिलेगी. इससे पहले एक जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी. फिर बाद में राहत देते हुए 16 फरवरी से लागू करने का निर्देश दिया गया था.