पटना: कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव से बचने के लिए बिहार सरकार लगातार कई कठोर निर्णय ले रही है. स्वास्थ्य विभाग ने 50 से अधिक लोगों को किसी भी स्थल पर जुटने पर रोक लगा दी है. कोरोना वायरस को लेकर विभाग की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं.
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 यानी महामारी एक्ट के तहत बुधवार को कई निर्णय लिए गए हैं. 31 मार्च तक किसी भी समारोह में 50 से अधिक लोग नहीं जमा होंगे. हालांकि, शादी समारोह को इससे बाहर रखा गया है. लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि शादी समारोह में भी अधिक लोग एकत्रित न हो.
सार्वजनिक जगहों पर लगाई गई पाबंदी
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि इस संक्रमण से लड़ने का सबसे बेहतर उपाय सफाई रखना और एक जगह पर भीड़भाड़ को कम करना है. उन्होंने बताया कि बिहार में 31 मार्च तक सभी सिनेमाघरों को भी इसी एक्ट के चलते बंद कर दिया गया है. इसके अलावा राज्य के सभी स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर और स्पा सेंटरों को भी 31 मार्च तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया.
- स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे सामूहिक जगहों पर जाने से खुद को बचाएं, राज्य के सभी बड़े होटलों और रेस्टोरेंट को भी स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सफाई रखने के निर्देश दिया है.