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EPF कार्यालय ने कंपनियों को दी बड़ी राहत, बगैर भुगतान के ईसीआर रिटर्न कर सकेंगे दाखिल

कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने व्यवसायियों के सुविधा के लिए ऑनलाइन रिटर्न प्रक्रिया को और आसान किया है. ईसीआर को तत्काल भुगतान करने वाली प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है.

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Published : May 2, 2020, 4:27 PM IST

पटनाः लॉक डाउन को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है. ईसीआर दाखिल करने की तिथि में बदलाव किया गया है. इसके अलावा फिलहाल बगैर राशि के ईसीआर दाखिल करने की छूट कंपनियों को दी गई है.

कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने कंपनियों को दी बड़ी राहत
कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने व्यवसायियों के सुविधा के लिए ऑनलाइन रिटर्न प्रक्रिया को और आसान किया है. ईसीआर को तत्काल भुगतान करने वाली प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है. बिना तत्काल भुगतान किए ईसीआर रिटर्न को नियोक्ता की ओर से फिलहाल दाखिल किया जा सकता है. लॉक डाउन को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में ऐसा फैसला लिया है.

देखें पूरी रिपोर्ट

बगैर राशि के ईसीआर दाखिल करने की कंपनियों को छूट
केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त सुनील बड़थ्वाल ने कहा है कि व्यवसाय एवं उद्यम स्वाभाविक रूप से कार्य नहीं कर पा रहे है. साथ ही अपने रोल पर कर्मचारियों को बनाए रखने के बावजूद धन व नकदी की कमी के कारण कर्मचारियों के लिए वैधानिक अंशदान को जमा करने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. परेशानियों को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने तत्काल ईसीआर भुगतान करने की प्रक्रिया से कंपनियों को छूट दे दी है.

भुगतान करने की प्रक्रिया से कंपनियों को छूट
आपको बता दें कि इस समय ईसीआर दाखिल करने से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत पर्याप्त प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ओर से अंशदान जो कुल मजदूरी का 24% होता है. भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा. यह राशि सीधे उनके भविष्य निधि खाते में जाएगी. यह सुविधा उसी कंपनियों को मिलेगी. जिनके यहां 100 कर्मचारी कार्यरत है.

पटनाः लॉक डाउन को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है. ईसीआर दाखिल करने की तिथि में बदलाव किया गया है. इसके अलावा फिलहाल बगैर राशि के ईसीआर दाखिल करने की छूट कंपनियों को दी गई है.

कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने कंपनियों को दी बड़ी राहत
कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने व्यवसायियों के सुविधा के लिए ऑनलाइन रिटर्न प्रक्रिया को और आसान किया है. ईसीआर को तत्काल भुगतान करने वाली प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है. बिना तत्काल भुगतान किए ईसीआर रिटर्न को नियोक्ता की ओर से फिलहाल दाखिल किया जा सकता है. लॉक डाउन को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में ऐसा फैसला लिया है.

देखें पूरी रिपोर्ट

बगैर राशि के ईसीआर दाखिल करने की कंपनियों को छूट
केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त सुनील बड़थ्वाल ने कहा है कि व्यवसाय एवं उद्यम स्वाभाविक रूप से कार्य नहीं कर पा रहे है. साथ ही अपने रोल पर कर्मचारियों को बनाए रखने के बावजूद धन व नकदी की कमी के कारण कर्मचारियों के लिए वैधानिक अंशदान को जमा करने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. परेशानियों को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने तत्काल ईसीआर भुगतान करने की प्रक्रिया से कंपनियों को छूट दे दी है.

भुगतान करने की प्रक्रिया से कंपनियों को छूट
आपको बता दें कि इस समय ईसीआर दाखिल करने से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत पर्याप्त प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ओर से अंशदान जो कुल मजदूरी का 24% होता है. भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा. यह राशि सीधे उनके भविष्य निधि खाते में जाएगी. यह सुविधा उसी कंपनियों को मिलेगी. जिनके यहां 100 कर्मचारी कार्यरत है.

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