पटनाः करोना काल के दौरान बिहार के सवा सौ करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को एक और सौगात मिलने वाली है. लोड से अधिक बिजली खपत पर जुर्माना दे रहे उपभोक्ताओं को मार्च 2021 तक इससे राहत मिल सकती है. इसके मद्देनजर विद्युत कंपनी ने विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की है.
घरेलू उपभोक्ताओं को जुर्माने से राहत दिलाने के लिए ही ये याचिका दायर की गई है. याचिका में कंपनी ने उन उपभोक्ताओं को भी राहत देने का निर्णय लिया है जो लोड से अधिक खपत होने पर जुर्माना दे चुके हैं.
तय लोड से अधिक बिजली खपत पर है जुर्माना
विद्युत कंपनी के सूत्रों के अनुसार याचिका में कहा गया है कि राज्य के डेढ़ करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं में 10 लाख उपभोक्ता ही व्यवसाई और औद्योगिक श्रेणी में हैं. बाकी एक करोड़ 40 लाख उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के हैं. विनियामक आयोग ने नई बिजली दर में यह प्रावधान किया है कि अगर कोई उपभोक्ता तय लोड से अधिक बिजली खपत करेंगे, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.
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उपभोक्ताओं को बिल से अधिक देना पड़ा पैसा
1 अप्रैल से लागू इस बिजली दर में अब तक राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को बिल से अधिक पैसा देना पड़ा है. जिसके मद्देनजर बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं की मुश्किलों को कम करने को लेकर विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की है. विद्युत विनियामक अयोग्य के जरिए दी गई याचिका में कंपनी ने उन उपभोक्ताओं को भी राहत देने का निर्णय लिया है, जो लोड से अधिक खपत होने पर जुर्माना दे चुके हैं.