पटना: 11 फरवरी से राज्यभर के विद्युतकर्मी हड़ताल पर जाने वाले थे. लेकिन इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया. जिस पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के विद्युतकर्मियों के यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को रोक दिया है.
बताया जाता है कि दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विद्युतकर्मी यूनियन अपनी बात और समस्याओं को सरकार के सामने रख सकते हैं. अगर उनकी समस्याओं का वहां समाधान नहीं होगा तो वो मामले को कोर्ट में ला सकते हैं. कोर्ट उनके मामले का निष्पादन करेगा.
कोर्ट के सामने रखेंगे अपना पक्ष
बता दें कि 27 फरवरी 2007 को उस समय विद्युतकर्मियों के यूनियन ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे. इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद विद्युतकर्मियों के यूनियन ने हड़ताल को टालने का निर्णय लिया. अब विद्युत संघ अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगा.