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पटना HC के हस्तक्षेप के बाद विद्युतकर्मी यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया - Patna High Court news

विद्युतकर्मी हड़ताल मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा कि विद्युतकर्मी यूनियन अपनी बात और समस्याओं को सरकार के सामने रख सकते हैं. अगर उनकी समस्याओं का वहां समाधान नहीं होगा तो वो मामले को कोर्ट में ला सकते हैं. कोर्ट उनके मामले का निष्पादन करेगा.

पटना हाई कोर्ट
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Published : Feb 11, 2020, 12:57 PM IST

पटना: 11 फरवरी से राज्यभर के विद्युतकर्मी हड़ताल पर जाने वाले थे. लेकिन इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया. जिस पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के विद्युतकर्मियों के यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को रोक दिया है.

बताया जाता है कि दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विद्युतकर्मी यूनियन अपनी बात और समस्याओं को सरकार के सामने रख सकते हैं. अगर उनकी समस्याओं का वहां समाधान नहीं होगा तो वो मामले को कोर्ट में ला सकते हैं. कोर्ट उनके मामले का निष्पादन करेगा.

कोर्ट के सामने रखेंगे अपना पक्ष
बता दें कि 27 फरवरी 2007 को उस समय विद्युतकर्मियों के यूनियन ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे. इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद विद्युतकर्मियों के यूनियन ने हड़ताल को टालने का निर्णय लिया. अब विद्युत संघ अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगा.

पटना: 11 फरवरी से राज्यभर के विद्युतकर्मी हड़ताल पर जाने वाले थे. लेकिन इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया. जिस पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के विद्युतकर्मियों के यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को रोक दिया है.

बताया जाता है कि दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विद्युतकर्मी यूनियन अपनी बात और समस्याओं को सरकार के सामने रख सकते हैं. अगर उनकी समस्याओं का वहां समाधान नहीं होगा तो वो मामले को कोर्ट में ला सकते हैं. कोर्ट उनके मामले का निष्पादन करेगा.

कोर्ट के सामने रखेंगे अपना पक्ष
बता दें कि 27 फरवरी 2007 को उस समय विद्युतकर्मियों के यूनियन ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे. इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद विद्युतकर्मियों के यूनियन ने हड़ताल को टालने का निर्णय लिया. अब विद्युत संघ अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगा.

बिहार के विद्युतकर्मियों के यूनियन की ओर से पटना हाई कोर्ट में ये बताया गया कि वे प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया है ।
चीफ़ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की।
उन्होनें कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे।
कोर्ट ने कहा कि वे अपनी समस्यायों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं ।
कोर्ट ने कहा कि यदि वहां भी उनकी।समस्यायों का समाधान नहीं हो,वे कोर्ट में मामलें को ला सकते।
27 फरवरी,2007 को उस समय विद्युतकर्मियों के यूनियन ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे।
इसके साथ ही कोर्ट ने मामलें को निष्पादित कर दिया।
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