पटना: राजधानी पटना स्थित हाईकोर्ट में अधिवक्ता संघ चुनाव (Election In Patna High court) में पहली बार उम्मीदवारों के मतपत्रों पर नाम और फोटो भी रखा जाएगा. इसकी जानकारी पटना हाईकोर्ट के चुनाव निर्वाची पदाधिकारी वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने मीडिया को दी है. उन्होंने बताया कि एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में सभी मतदाताओं को अपने मनपसंद के उम्मीदवार के नाम पर क्रॉस का निशान लगाना होगा. यह भी बताया कि अगर कोई मतदाता क्रॉस निशान के बजाय अन्य निशान लगाता है. इस उनके द्वारा किए गए मतदान को रद्द माना जाएगा. .
मतपत्र किया जाएगा रद्द: निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि पद से ज्यादा उम्मीदवारों को वोट दिए जाने की स्थिति में मतपत्र को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि आगामी 07 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट पटना में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा. मतदान समाप्त होने के बाद सभी पदों के उम्मीदवारों की मौजूदगी में मत-पेटी को अच्छे तरीके से सील करने के बाद सुरक्षित स्थान पर रखा जायेगा. उनके मुताबिक 8 अप्रैल की सुबह में साढ़े नौ बजे से मतों की गिनती शुरू कर दी जाएगी. बताया जाता है कि चुनाव के लिए बीस बूथ बनाए गए.
वकील होंगे पीठासीन पदाधिकारी: इस मतदान के लिए पूरे बीस बूथों पर चार- चार वकीलों को पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा. बताया जाता है कि एक बूथ पर करीब दो सौ वकीलों को वोट देने की व्यवस्था की गई. सभी मतदाताओं को दस मतपत्र दिया जाएगा. इन सभी मतपत्रों को अलग अलग रंग में दिया जाएगा. इस चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल तैनाती के लिए संघ के द्वारा जिलाधिकारी को चिट्ठी भेज दी गई है.