पटना: शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत जिला परिषद एवं नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन भुगतान को लेकर आदेश पत्र जारी किया है. आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य में वर्तमान में नगर निकायों की विवरण से स्पष्ट है कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत तथा जिला परिषद में फेरबदल किया गया है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को उत्क्रमित किया गया है.
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वेतन भुगतान को लेकर आदेश पत्र जारी : शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की तरफ से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के लिए जारी आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम के अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए एक अरब 68 करोड़ 92 लाख 56 हजार रुपए, नगर परिषद अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए एक अरब 84 करोड़ 69 लाख 92 हजार रुपए स्वीकृति प्रदान की गई है.
पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 17 अरब रुपये की मिली स्वीकृति: वहीं नगर पंचायत अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए एक अरब 48 करोड़ 98 लाख 48 हजार रुपए तथा जिला परिषद अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 17 अरब 82 करोड़ 62 लाख 68 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. जिसके तहत प्रथम किश्त के रूप में निकाय के अनुसार 33% की राशि विमुक्त भी की जा चुकी है.
निकाय से उपलब्ध निधि से वेतन करना सुनिश्चित करेंगे: राज्य में वर्तमान में नगर निकायों की विवरण से स्पष्ट है कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत तथा जिला परिषद में फेरबदल किया गया है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को उत्क्रमित किया गया है. जिसके फलस्वरूप उत्क्रमित निकाय से आच्छादित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन भुगतान में कठिनाई उत्पन्न हो रही है. निकाय वार आवंटन द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त होने के पूर्व संबंधित निकायों से आच्छादित शिक्षकों का वेतन भुगतान में जिसने से वेतन प्राप्त कर रहे थे, उसी निकाय से उपलब्ध निधि से करना सुनिश्चित करेंगे.