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ओवरलोड की चेकिंग पर चालक संघ ने किया याचिका दायर, HC ने सरकार से मांगा जवाब

ट्रक की ओवरलोडिंग चेकिंग करने पर बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जबाव मांगा है कि किस नियम के तहत ओवरलोडिंग की चेकिंग की जाती है.

पटना हाई कोर्ट
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Published : Aug 8, 2019, 7:14 PM IST

पटना: बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने पटना हाई कोर्ट में पुलिस की ओर से ट्रकों के ओवरलोड़िंग की चेकिंग किये जाने के खिलाफ याचिका दायर किया गया है. इस याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि किस कानून के तहत पुलिस ट्रकों पर ओवरलोडिंग चेक करती है.

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ट्रक

ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने की याचिका दायर
ट्रक मालिकों की तरफ से दायर याचिका में कोर्ट को बताया गया कि पुलिस मनमाने तरीके से ट्रकों की ओवरलोडिंग की जांच करती है. इस जांच के दौरान ट्रक ड्राइवरों से रूपये वसूल किये जाते हैं. इससे ट्रक चालकों को काफी परेशानी होती है. इस पैसे पर कोई रशीद भी नहीं दी जाती है. पुलिस वाले सिर्फ अपनी जेब भरते हैं.

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हाई-वे पर वाहन

हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
दायर याचिका के बाद कोर्ट ने इस पर मामले पर सुनवाई की और परिवहन विभाग से जबाब तलब किया कि किस अधिकार के तहत पुलिस ओवरलोडिंग की जांच करती है और कार्रवाई करती है. जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है. वहीं, कोर्ट को पुलिस की ओर से कई वाहनों के जब्ती के कागजात और साक्ष्य दिए गए. इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.

पटना: बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने पटना हाई कोर्ट में पुलिस की ओर से ट्रकों के ओवरलोड़िंग की चेकिंग किये जाने के खिलाफ याचिका दायर किया गया है. इस याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि किस कानून के तहत पुलिस ट्रकों पर ओवरलोडिंग चेक करती है.

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ट्रक

ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने की याचिका दायर
ट्रक मालिकों की तरफ से दायर याचिका में कोर्ट को बताया गया कि पुलिस मनमाने तरीके से ट्रकों की ओवरलोडिंग की जांच करती है. इस जांच के दौरान ट्रक ड्राइवरों से रूपये वसूल किये जाते हैं. इससे ट्रक चालकों को काफी परेशानी होती है. इस पैसे पर कोई रशीद भी नहीं दी जाती है. पुलिस वाले सिर्फ अपनी जेब भरते हैं.

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हाई-वे पर वाहन

हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
दायर याचिका के बाद कोर्ट ने इस पर मामले पर सुनवाई की और परिवहन विभाग से जबाब तलब किया कि किस अधिकार के तहत पुलिस ओवरलोडिंग की जांच करती है और कार्रवाई करती है. जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है. वहीं, कोर्ट को पुलिस की ओर से कई वाहनों के जब्ती के कागजात और साक्ष्य दिए गए. इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.

[08/08, 15:22] Anand Verma: राज्य के ट्रक मालिकों की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा हैं कि किस कानून के तहत पुलिस ट्रकों पर ओवरलोडिंग चेक करती हैं।बिहार ट्रक ऑनर्स असोसिएशन की याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की।कोर्ट को बताया गया कि पुलिसकर्मी मनमाने तरीके से ट्रकों की ओवरलोडिंग की जांच करते हैं और पैसा वसूली करते हैं।कोर्ट ने जानना चाहा कि किस अधिकार के तहत पुलिस ओवरलोडिंग की जांच करती हैं और कार्रवाई करती हैं,जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है।कोर्ट को पुलिस द्वारा कई वाहनों के जब्ती के कागजात और साक्ष्य दिए गए ।मामलें पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को फिर सुनवाई की जाएगी।
[08/08, 15:23] Anand Verma: Slug. Truck Overloading  matter.
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