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पटना DM ने दिए अवैध पटाखा कारोबारी पर नियंत्रण के आदेश - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम

पटना में दीपावली (Diwali in Patna) के मौके पर पदाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने एसडीओ और एसडीपीओ को अवैध पटाखा कारोबार के विरूद्ध अभियान का निर्देश दिया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

पटाखे कारोबारी पर नियंत्रण
पटाखे कारोबारी पर नियंत्रण
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Published : Oct 22, 2022, 10:53 AM IST

पटना: राजधानी में डीएम द्वारा सभी एसडीओ और एसडीपीओ को अवैध पटाखा कारोबार के विरूद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. दरसल पदाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह (Patna DM Dr Chandrashekhar Singh) ने अवैध पटाखा कारोबार के विरूद्ध सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अभियान चलाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं/निर्माण कर्ताओं द्वारा मानकों का सही ढंग से अनुपालन कराया जाए और अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई जाए.

पढ़ें-मुंगेर: DM ने दीपावली और छठ पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक



जांच के उपरांत कार्रवाई: पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री, भंडारण तथा परिवहन के संबंध में थाना स्तर से आसूचना संकलित की जाए. आसूचना के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों अथवा संबंधित प्रतिष्ठानों के जांच के उपरांत कार्रवाई की जाए. पटाखों के निर्माण, बिक्री परिवहन और भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों की जांच अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए. जांच के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है.


आबादी वाले इलाके में ना हो बिक्री केन्द्र: अनुज्ञप्ति प्राप्त विस्फोटक सामग्रियों के विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की स्टॉक पंजी और वितरण पंजी का समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापन किया जाए ताकि इसके अवैध व्यापार पर रोक लगाया जा सके. पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री केन्द्र कभी भी घनी आबादी वाले इलाके में नहीं होना चाहिए, इसे सुनिश्चित करें. पटाखों के निर्माण के लिए उपयोग किये जाने वाले रासायनिक पदार्थों की उपलब्धता के स्रोतों का पता लगाकर उस पर रोक लगाने हेतु समुचित विधिसम्मत कार्रवाई करना आवश्यक है.



अभियुक्तों का सत्यापन सुनिश्चित: इस तथ्य पर निगरानी रखी जाए कि पटाखों के निर्माण की आड़ में रासायनिक पदार्थों/विस्फोटकों की आपूर्ति असामाजिक तत्वों को न हो. पटाखा निर्माण हेतु रासायनिक पदार्थों के भंडारण के दृष्टिकोण से संवेदनशील थानों को विशेष दिशा-निर्देश दिये जाने तथा सतर्क रहने की आवश्यकता है. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत जमानत पर छूटे अभियुक्तों का सत्यापन सुनिश्चित की जाए. विस्फोटक पदार्थों के स्रोतों को चिन्हित की जाए.

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम: DM डॉ. सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को टीम गठित करते हुए सघन छापामारी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें-Chhath Puja 2022: पटना के 14 गंगा घाट खतरनाक घोषित, जानिए कौन कौन से


पटना: राजधानी में डीएम द्वारा सभी एसडीओ और एसडीपीओ को अवैध पटाखा कारोबार के विरूद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. दरसल पदाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह (Patna DM Dr Chandrashekhar Singh) ने अवैध पटाखा कारोबार के विरूद्ध सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अभियान चलाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं/निर्माण कर्ताओं द्वारा मानकों का सही ढंग से अनुपालन कराया जाए और अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई जाए.

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जांच के उपरांत कार्रवाई: पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री, भंडारण तथा परिवहन के संबंध में थाना स्तर से आसूचना संकलित की जाए. आसूचना के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों अथवा संबंधित प्रतिष्ठानों के जांच के उपरांत कार्रवाई की जाए. पटाखों के निर्माण, बिक्री परिवहन और भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों की जांच अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए. जांच के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है.


आबादी वाले इलाके में ना हो बिक्री केन्द्र: अनुज्ञप्ति प्राप्त विस्फोटक सामग्रियों के विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की स्टॉक पंजी और वितरण पंजी का समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापन किया जाए ताकि इसके अवैध व्यापार पर रोक लगाया जा सके. पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री केन्द्र कभी भी घनी आबादी वाले इलाके में नहीं होना चाहिए, इसे सुनिश्चित करें. पटाखों के निर्माण के लिए उपयोग किये जाने वाले रासायनिक पदार्थों की उपलब्धता के स्रोतों का पता लगाकर उस पर रोक लगाने हेतु समुचित विधिसम्मत कार्रवाई करना आवश्यक है.



अभियुक्तों का सत्यापन सुनिश्चित: इस तथ्य पर निगरानी रखी जाए कि पटाखों के निर्माण की आड़ में रासायनिक पदार्थों/विस्फोटकों की आपूर्ति असामाजिक तत्वों को न हो. पटाखा निर्माण हेतु रासायनिक पदार्थों के भंडारण के दृष्टिकोण से संवेदनशील थानों को विशेष दिशा-निर्देश दिये जाने तथा सतर्क रहने की आवश्यकता है. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत जमानत पर छूटे अभियुक्तों का सत्यापन सुनिश्चित की जाए. विस्फोटक पदार्थों के स्रोतों को चिन्हित की जाए.

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम: DM डॉ. सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को टीम गठित करते हुए सघन छापामारी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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