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पटनाः धनरूआ में अवैध तरीके से आवास योजना का लाभ लेने वालों पर FIR दर्ज करने का निर्देश

धनरूआ प्रखंड में अवैध तरीके से आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभुक पर पटना के डीएम की गाज गिरी है. डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने लाभुक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.

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Published : Oct 1, 2021, 8:21 PM IST

डीएम
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पटनाः डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह(Dm Dr Chandrashekhar Singh) ने लोक शिकायत निवारण की सुनवाई के तहत मसौढ़ी और धनरूआ प्रखंड (Dhanrua Block) के दो मामलों में कड़ा एक्शन लिया है. धनरूआ में ग्रामीण आवास सहायक की संविदा रद्द करने का निर्देश दिया. वहीं मसौढ़ी के बेर्रा पंचायत के वार्ड संख्या-6 में नल जल में टावर नहीं लगाने पर वार्ड सदस्य को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया.

ये भी पढ़ेंः बिहार में सभी पुलों का बनाया जा रहा है 'हेल्थ कार्ड', सरकार ने गिनाए ये फायदे

प्रधानमंत्री आवास योजना का अवैध और गलत तरीके से लाभ लेने वाले फर्जी लाभुक पर जिलाधिकारी की गाज गिरी है. उस पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशी वसूलने और ग्रामीण आवास सहायक की संविदा रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

दरअसल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत धनरूआ निवासी विभा शर्मा द्वारा अवैध एवं गलत तरीके से लाभ लेने का मामला प्रकाश में आया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त से जांच कराई. जिसमें पाया गया कि लाभुक का पुत्र सरकारी सेवा में है. लाभुक का पक्का मकान है. साथ ही लाभुक ने अपने बदले दूसरे का मकान जियो टैगिंग करा दिया.

अवैध तरीके से योजना के दो किस्त की राशि 80,000 रुपये भी प्राप्त कर लिया. लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील के तहत सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फर्जी लाभुक के प्रति प्राथमिकी दर्ज करने को कहा. साथ ही राशी वसूलने और योजना का लाभ देने वाले ग्रामीण आवास सहायक की संविदा रद्द करने का निर्देश दिया.

इसके अलावा मसौढ़ी प्रखंड के बेर्रा पंचायत के वार्ड संख्या-6 में नल जल योजना में वार्ड सदस्य द्वारा 11 लाख रुपये की राशि निकासी कर अभी तक पानी टंकी नहीं लगाने के मामले में सुनवाई की गई. जिलाधिकारी ने 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए टंकी अधिष्ठापन करने का आदेश जारी किया. जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर राशि खर्च कर दी गई है तो वार्ड सदस्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए निलाम पत्र दायर करते हुए राशि वसूली जायेगी.

ये भी पढ़ेंः पटना विश्वविद्यालय में मनाया गया 105वां फाउंडेशन डे, गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए 40 छात्र छात्राएं

पटनाः डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह(Dm Dr Chandrashekhar Singh) ने लोक शिकायत निवारण की सुनवाई के तहत मसौढ़ी और धनरूआ प्रखंड (Dhanrua Block) के दो मामलों में कड़ा एक्शन लिया है. धनरूआ में ग्रामीण आवास सहायक की संविदा रद्द करने का निर्देश दिया. वहीं मसौढ़ी के बेर्रा पंचायत के वार्ड संख्या-6 में नल जल में टावर नहीं लगाने पर वार्ड सदस्य को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया.

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प्रधानमंत्री आवास योजना का अवैध और गलत तरीके से लाभ लेने वाले फर्जी लाभुक पर जिलाधिकारी की गाज गिरी है. उस पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशी वसूलने और ग्रामीण आवास सहायक की संविदा रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

दरअसल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत धनरूआ निवासी विभा शर्मा द्वारा अवैध एवं गलत तरीके से लाभ लेने का मामला प्रकाश में आया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त से जांच कराई. जिसमें पाया गया कि लाभुक का पुत्र सरकारी सेवा में है. लाभुक का पक्का मकान है. साथ ही लाभुक ने अपने बदले दूसरे का मकान जियो टैगिंग करा दिया.

अवैध तरीके से योजना के दो किस्त की राशि 80,000 रुपये भी प्राप्त कर लिया. लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील के तहत सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फर्जी लाभुक के प्रति प्राथमिकी दर्ज करने को कहा. साथ ही राशी वसूलने और योजना का लाभ देने वाले ग्रामीण आवास सहायक की संविदा रद्द करने का निर्देश दिया.

इसके अलावा मसौढ़ी प्रखंड के बेर्रा पंचायत के वार्ड संख्या-6 में नल जल योजना में वार्ड सदस्य द्वारा 11 लाख रुपये की राशि निकासी कर अभी तक पानी टंकी नहीं लगाने के मामले में सुनवाई की गई. जिलाधिकारी ने 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए टंकी अधिष्ठापन करने का आदेश जारी किया. जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर राशि खर्च कर दी गई है तो वार्ड सदस्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए निलाम पत्र दायर करते हुए राशि वसूली जायेगी.

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