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बैन के बावजूद कंपनियां कर रही हैं दवाओं की बिक्री, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

वकील ने कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने कई दवाओं को मानव उपयोग के लिए हानिकारक मान कर उन पर बैन लगा दिया था. इसके बावजूद राज्य में इनका खुलेआम निर्माण और बिक्री किया जा रहा है.

दवाइयां बैन होने के बाद भी कम्पनियां कर रही इनकी बिक्री
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Published : Sep 11, 2019, 4:22 PM IST

Updated : Sep 11, 2019, 7:20 PM IST

पटनाः राज्य में कई दवाइयां बैन होने के बाद भी दवा कंम्पनियां इनका निर्माण कर उन्हें बेच रही हैं. जिसके बाद इस मामले पर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस शिवाजी पांडेय ने सुनवाई करते हुए, केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है.

कैसे निर्गत हुआ लाइसेंस?
जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने प्रज्ञा भारती नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने यह पूछा कि प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस कैसे निर्गत किया गया?

4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
वकील ने कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने कई दवाओं को मानव उपयोग के लिए हानिकारक मानकर उन पर बैन लगा दिया था. इसके बावजूद राज्य में इनका खुलेआम निर्माण और बिक्री किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है, 4 सप्ताह बाद कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा.

पटनाः राज्य में कई दवाइयां बैन होने के बाद भी दवा कंम्पनियां इनका निर्माण कर उन्हें बेच रही हैं. जिसके बाद इस मामले पर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस शिवाजी पांडेय ने सुनवाई करते हुए, केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है.

कैसे निर्गत हुआ लाइसेंस?
जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने प्रज्ञा भारती नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने यह पूछा कि प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस कैसे निर्गत किया गया?

4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
वकील ने कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने कई दवाओं को मानव उपयोग के लिए हानिकारक मानकर उन पर बैन लगा दिया था. इसके बावजूद राज्य में इनका खुलेआम निर्माण और बिक्री किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है, 4 सप्ताह बाद कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा.

राज्य में कई दवाएं बैन होने के बाद भी दवा कम्पनियों द्वारा इनका निर्माण करने व बेचे जाने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 4सप्ताह का मोहलत दिया।जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने प्रज्ञा भारती नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई की।कोर्ट ने जानना चाहा कि प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन के लिए लाईसेंस कैसे निर्गत किया गया।कोर्ट को बताया गया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कई दवाओं मानव उपयोग के लिए हानिकारक मान कर उन पर बैन लगा दिया था ।इसके बावजूद राज्य में इनका खुलेआम निर्माण और बिक्री किया जा रहा है ।इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी ।
Last Updated : Sep 11, 2019, 7:20 PM IST
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