नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाने पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म निर्माता सरला ए सरावगी को नोटिस जारी किया.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कुछ लोग फिल्म, बायोपिक या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं. फिल्म बायोपिक या डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की छवि को ध्यान में रखे बिना अपना नाम कमाना चाहते हैं.
कई फिल्में और बायोपिक बनाई जा रही हैं
याचिका में कहा गया है कि एक बात का पता चला है कि "न्याय", "द जस्टिस", "सुसाइड या मर्डर- ए स्टार वाज लॉस्ट" और " शशांक" नाम की फिल्में बायोपिक और डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही हैं. याचिका में इस बात की आशंका जताई गई है कि सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी से संबंधित कई कही और अनकही बातों के आधार पर कहानियां, वेब सीरीज और फिल्में बनाई जा सकती हैं. कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के निजी जीवन पर आधारित फिल्में या वेब सीरीज बना सकते हैं. इससे उनके परिवार की निजता के अधिकार का हनन होगा.
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मुआवजे की मांग
याचिका में कहा गया है कि किसी सेलिब्रिटी को भी अपना निजी जीवन जीने का हक है. इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा है कि उनके जीवन की सारी तस्वीरें और वाकयों पर उनके परिवार का कॉपीराइट है. फिल्म या वेब सीरीज निर्माता इस कॉपीराइट का उल्लंघन करेंगे. याचिका में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने फिल्म या डॉक्युमेंट्री बनाने वाले लोगों से दो करोड़ से ज्यादा की रकम का जुर्माना वसूल करने की मांग की है.