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Patna News: बिना HSRP नम्बर प्लेट के वाहन की डिलीवरी करने वाले डीलर हो जाएं सावधान! ब्लॉक हो जाएगी यूजर आईडी

बिहार के कई जिलों में नये वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाये बिना ही ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी की जा रही है. इस पर बिहार परिवहन विभाग ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है. विभाग की ओर से कहा गया है कि ऐसा करने वाले डीलर की यूजर आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी.

बिहार परिवहन विभाग
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 21, 2023, 7:37 AM IST

पटनाः बिहार परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि अब बिना एचएसआरपी (हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नम्बर प्लेट लगाये वाहन की डिलीवरी करने वाले डीलर की यूजर आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी. इसे मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि कई जिलों से विभाग को जानकारी मिली है कि नये वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाये बिना वाहनों की डिलीवरी ग्राहकों को दी जा रही है.

ये भी पढ़ेंः परिवहन मंत्री की सफाई- पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के कारण बढ़ाना पड़ा बस का किराया

वाहन विनिर्माता एवं उनके डीलर की होगी जवाबदेहीः परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि डीलरों द्वारा ऐसा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 और परिवहन विभाग द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना है. वाहन विक्रेता द्वारा बिना एचएसआरपी लगाये वाहन की डिलीवरी नहीं किया जाना है. वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाना वाहन विनिर्माता एवं डीलर की जवाबदेही है.

डीलर के यूजर आईडी कर दिए जाएंगे ब्लॉकः संजय कुमार अग्रवाल ने ये भी बताया कि केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है. वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित वाहन विनिर्माता एवं उनके डीलर की है. बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगे वाहनों की डिलीवरी किये जाने पर वाहन डीलरों का केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 35 के अंतर्गत निर्गत सर्टिफिकेट को नियम 44 के अंतर्गत टेड सर्टिफिकेट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है.

"ग्राहक भी बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी न लें. केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है. एचएसआरपी नम्बर नहीं होने से वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने में परेशआनी होती है."- संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव

वाहन क्रेताओं को बेवजह होती है परेशानीः वहीं, राज्य परिवहन आयुक्त डॉ. आशिमा जैन ने बताया है कि विक्रेताओं द्वारा वाहन की डिलीवरी के पूर्व वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं लगाए जाने के कारण बिक्री किये गए वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलंब होता है. इससे वाहन क्रेताओं को बेवजह समस्या का सामना करना पड़ता है. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी न लें.

पटनाः बिहार परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि अब बिना एचएसआरपी (हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नम्बर प्लेट लगाये वाहन की डिलीवरी करने वाले डीलर की यूजर आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी. इसे मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि कई जिलों से विभाग को जानकारी मिली है कि नये वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाये बिना वाहनों की डिलीवरी ग्राहकों को दी जा रही है.

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वाहन विनिर्माता एवं उनके डीलर की होगी जवाबदेहीः परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि डीलरों द्वारा ऐसा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 और परिवहन विभाग द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना है. वाहन विक्रेता द्वारा बिना एचएसआरपी लगाये वाहन की डिलीवरी नहीं किया जाना है. वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाना वाहन विनिर्माता एवं डीलर की जवाबदेही है.

डीलर के यूजर आईडी कर दिए जाएंगे ब्लॉकः संजय कुमार अग्रवाल ने ये भी बताया कि केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है. वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित वाहन विनिर्माता एवं उनके डीलर की है. बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगे वाहनों की डिलीवरी किये जाने पर वाहन डीलरों का केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 35 के अंतर्गत निर्गत सर्टिफिकेट को नियम 44 के अंतर्गत टेड सर्टिफिकेट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है.

"ग्राहक भी बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी न लें. केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य है. एचएसआरपी नम्बर नहीं होने से वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने में परेशआनी होती है."- संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव

वाहन क्रेताओं को बेवजह होती है परेशानीः वहीं, राज्य परिवहन आयुक्त डॉ. आशिमा जैन ने बताया है कि विक्रेताओं द्वारा वाहन की डिलीवरी के पूर्व वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं लगाए जाने के कारण बिक्री किये गए वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलंब होता है. इससे वाहन क्रेताओं को बेवजह समस्या का सामना करना पड़ता है. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी न लें.

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