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Patna High Court: बार काउंसिल चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की बढ़ी तिथि, इतने तारीख तक जमा करें फार्म - Patna News

बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फार्म भर कर जमा करने की तिथि 5 जून तक बढ़ा दिया गया है. बीसीआई के चेयरमैन ने कहा कि जो भी फॉर्म भरा जा रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर भराया जा रहा है. इसे सभी अधिवक्ताओं को भरना अनिवार्य है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : May 6, 2023, 6:51 PM IST

पटनाः बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए तिथि बढ़ा दी गई है. फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 मई से बढ़ाकर 5 जून 2023 कर दी गई है. अगर कोई अधिवक्ता 5 जून 2023 तक बिहार स्टेट बार कौंसिल द्वारा उसके सम्बन्धित एसोसिएशन को भेजे गए फॉर्म को भर कर निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा नहीं करता है तो उसका नाम बार काउंसिल के आगामी होने जा रहे चुनाव के मतदासूची में शामिल नहीं किया जाएगा. इस बात की जानकारी बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 के बाद जो भी नए वकील बने हैं, उन्हें केवल बार काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म को ही भरना है.


यह भी पढ़ेंः Patna High Court: बिहारशरीफ हिंसा पर कोर्ट ने मांगा कार्रवाई का ब्योरा, गर्मी छुट्टी के बाद अगली सुनवाई

विस्तृत जानकारी की जरूरत नहींः अधिवक्ता ने बताया कि किसी भी केस के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं देना है. उन्होंने बताया कि फॉर्मेट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में संबंधित अधिवक्ता द्वारा संचालित किए गए मुकदमे के संबंध में जो जानकारी मांगी गई है, उस सम्बंध में केवल उस मुकदमे का केस नंबर फॉर्मेट में लिखना है. भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिवक्ता अपने एसोसिएशन में जमा करेंगे, जिसे एसोसिएशन के अध्यक्ष या सचिव के अलावा बार काउंसिल का कोई भी सदस्य अग्रसारित कर उसे बार काउंसिल में जमा करवा देगा. जिन अधिवक्ताओं ने 6 मई 2023 के पहले पुराने फॉर्मेट में सम्बन्धित जानकारी भरकर अपने संबंधित एसोसिएशन या बार काउंसिल में जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा नए फॉर्मेट को भरने की आवश्यकता नहीं है.


आगे नहीं बढ़ेगी तिथिः सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अधिवक्ताओं के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्म सभी अधिवक्ताओं को भरना है, वह इस फॉर्म को भरने के बाद भरवाया जाएगा. जिन लोगों ने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पहले फॉर्म जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा अपने सर्टिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है. 5 जून 2023 के बाद फॉर्म भरने के लिए कोई भी तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी. इस दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल के सदस्य प्रेम कुमार झा, जितेंद्र नारायण सिन्हा ,अरुण पांडे आदि उपस्थित थे.

पटनाः बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए तिथि बढ़ा दी गई है. फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 मई से बढ़ाकर 5 जून 2023 कर दी गई है. अगर कोई अधिवक्ता 5 जून 2023 तक बिहार स्टेट बार कौंसिल द्वारा उसके सम्बन्धित एसोसिएशन को भेजे गए फॉर्म को भर कर निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा नहीं करता है तो उसका नाम बार काउंसिल के आगामी होने जा रहे चुनाव के मतदासूची में शामिल नहीं किया जाएगा. इस बात की जानकारी बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 के बाद जो भी नए वकील बने हैं, उन्हें केवल बार काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म को ही भरना है.


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विस्तृत जानकारी की जरूरत नहींः अधिवक्ता ने बताया कि किसी भी केस के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं देना है. उन्होंने बताया कि फॉर्मेट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में संबंधित अधिवक्ता द्वारा संचालित किए गए मुकदमे के संबंध में जो जानकारी मांगी गई है, उस सम्बंध में केवल उस मुकदमे का केस नंबर फॉर्मेट में लिखना है. भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिवक्ता अपने एसोसिएशन में जमा करेंगे, जिसे एसोसिएशन के अध्यक्ष या सचिव के अलावा बार काउंसिल का कोई भी सदस्य अग्रसारित कर उसे बार काउंसिल में जमा करवा देगा. जिन अधिवक्ताओं ने 6 मई 2023 के पहले पुराने फॉर्मेट में सम्बन्धित जानकारी भरकर अपने संबंधित एसोसिएशन या बार काउंसिल में जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा नए फॉर्मेट को भरने की आवश्यकता नहीं है.


आगे नहीं बढ़ेगी तिथिः सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अधिवक्ताओं के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्म सभी अधिवक्ताओं को भरना है, वह इस फॉर्म को भरने के बाद भरवाया जाएगा. जिन लोगों ने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पहले फॉर्म जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा अपने सर्टिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है. 5 जून 2023 के बाद फॉर्म भरने के लिए कोई भी तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी. इस दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल के सदस्य प्रेम कुमार झा, जितेंद्र नारायण सिन्हा ,अरुण पांडे आदि उपस्थित थे.

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