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कोरोना को लेकर डीएम और एसएसपी की बैठक, सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध

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Published : Apr 5, 2021, 6:49 PM IST

डीएम डॉ. त्यागराजन और एसएसपी बाबू राम ने कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों संग बैठक की. वहीं, इस बैठक में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए टेस्टिंग, माइक्रों कंटेनमेंट जोन और टीकाकरण पर जोर दिया गया.

दरभंगा
दरभंगा

दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर बैठक गयी. इस बैठक में डीएम ने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए.

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भारत के कई राज्यों में दोबारा कोरोना संक्रमण का फैलाव हो रहा है. इसलिए संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का अनुपालन सख्ती से कराना होगा.

यह भी पढ़ें: पटना में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अस्पतालों में बढ़ाई जा रही बेड की संख्या

बिना मास्क के ग्राहक व सेल्समैन पाए जाने पर सील होगा प्रतिष्ठान
इस बैठक में कोरोना टेस्टिंग के लिए दिए गए लक्ष्य के अनुसार कोरोना की जांच और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया गया. वहीं, जिलाधिकारी त्यागराजन ने कहा कि वर्त्तमान में जिले में प्रतिदिन 7 से 8 हजार लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन इसे बढ़ाकर 11 से 12 हजार प्रतिदिन करना होगा.
उन्होंने कहा कि मास्क चेकिंग के दौरान प्रतिष्ठानों व दुकानों में बिना मास्क के ग्राहक एवं दुकानदार पाये जाने पर उस दुकान को तीन दिनों के लिए सील किया जाएगा. इसके साथ ही बसों में 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

11 अप्रैल तक सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
जिलाधिकारी ने जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी-विवाह, श्राद्ध, अन्य पारिवारिक कार्यक्रम के अलावे सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा. शादी-विवाह में 250 से अधिक और श्राद्ध कर्म में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे. साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान आगामी 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे.

यह भी पढे़ं: कोरोना के सेकेंड वेभ में काफी संख्या में बच्चे हो रहे संक्रमित

यह भी पढ़ें: कोरोना का कहर: एक दिन में 935 मामले, सीएम नीतीश कल करेंगे बैठक

दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर बैठक गयी. इस बैठक में डीएम ने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए.

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भारत के कई राज्यों में दोबारा कोरोना संक्रमण का फैलाव हो रहा है. इसलिए संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का अनुपालन सख्ती से कराना होगा.

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बिना मास्क के ग्राहक व सेल्समैन पाए जाने पर सील होगा प्रतिष्ठान
इस बैठक में कोरोना टेस्टिंग के लिए दिए गए लक्ष्य के अनुसार कोरोना की जांच और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया गया. वहीं, जिलाधिकारी त्यागराजन ने कहा कि वर्त्तमान में जिले में प्रतिदिन 7 से 8 हजार लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन इसे बढ़ाकर 11 से 12 हजार प्रतिदिन करना होगा.
उन्होंने कहा कि मास्क चेकिंग के दौरान प्रतिष्ठानों व दुकानों में बिना मास्क के ग्राहक एवं दुकानदार पाये जाने पर उस दुकान को तीन दिनों के लिए सील किया जाएगा. इसके साथ ही बसों में 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

11 अप्रैल तक सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
जिलाधिकारी ने जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी-विवाह, श्राद्ध, अन्य पारिवारिक कार्यक्रम के अलावे सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा. शादी-विवाह में 250 से अधिक और श्राद्ध कर्म में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे. साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान आगामी 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे.

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