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बिहार में 2 हजार 87 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि, आंकड़ा पहुंचा 1 लाख 32 हजार 935

स्वास्थ्य विभाग से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में बिहार से 2 हजार 087 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. कुल संक्रमितों की संख्या 1 लाख 32 हजार 935 पहुंच गई है.

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Published : Aug 29, 2020, 6:42 AM IST

Updated : Aug 29, 2020, 3:38 PM IST

CORONA
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पटनाः स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 हजार 087 नए मामलों की पुष्टि की है. इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,32,935 पहुंच गया है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग की मानें, तो प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या महज 19 हजार 815 है

वहीं, प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. जो 6 सितंबर तक के लिए लागू है. पिछले लॉकडाउन में जारी किए गए आदेश के अनुसार इस बार भी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है. किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है.सबसे ज्यादा पटना से मिले मरीज

शुक्रवार को प्रदेश में 1 हजार 998 नए केस मिले थे. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 20 हजार 489 थी. आज आई रिपोर्ट में एक्टिव केस की संख्या घटकर 19 हजार 815 हो गई है.

28,82926 सैंपल्स की जांच
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल 1,05,766 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है. इस तरह अब तक कुल 28,82926 सैंपल्स की जांच हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में 2,749 लोग स्वस्थ हुए हैं, अब तक कुल 1,12,445 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट गये हैं. प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17,728 है, जबकि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 85.94 फीसदी है.

मालवाहक वाहनों को पूरी छूट
इस लॉकडाउन में निर्माण कार्य वाले क्षेत्रों को छूट मिली है. मालवाहक वाहनों को भी लॉकडाउन में पूरी तरह छूट मिली है. वहीं, फ्लाइट और ट्रेनें भी चल रही हैं. ऑटो टैक्सी चल रहे हैं. व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत है. दुकानें भी खुलेंगी लेकिन मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है. इस बार जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितनी देर खोली जाएं.

स्कूल-कॉलेज अब भी हैं बंद
पूरे प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान अब भी बन्द हैं. केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है. नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी. पार्क और जिम जैसे स्थान पर अभी भी ताले जड़े रहेंगे.

सोशल डिस्टेंसिंग की सख्त हिदायत
सरकारी कार्यालय के कर्मी मेडिकल कर्मी और अन्य इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए लोग आई कार्ड के माध्यम से आवागमन करेंगे. वहीं, हवाई यात्रा या ट्रेन यात्रा करने वाले लोगों के लिए उनकी टिकट ही पास का काम करेगी. लॉकडाउन के दौरान जरूरी काम से बाहर निकलने वालों को मास्क पहनने और सोशल डिसटेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है.

पटनाः स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 हजार 087 नए मामलों की पुष्टि की है. इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,32,935 पहुंच गया है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग की मानें, तो प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या महज 19 हजार 815 है

वहीं, प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. जो 6 सितंबर तक के लिए लागू है. पिछले लॉकडाउन में जारी किए गए आदेश के अनुसार इस बार भी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है. किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है.सबसे ज्यादा पटना से मिले मरीज

शुक्रवार को प्रदेश में 1 हजार 998 नए केस मिले थे. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 20 हजार 489 थी. आज आई रिपोर्ट में एक्टिव केस की संख्या घटकर 19 हजार 815 हो गई है.

28,82926 सैंपल्स की जांच
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल 1,05,766 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है. इस तरह अब तक कुल 28,82926 सैंपल्स की जांच हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में 2,749 लोग स्वस्थ हुए हैं, अब तक कुल 1,12,445 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट गये हैं. प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17,728 है, जबकि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 85.94 फीसदी है.

मालवाहक वाहनों को पूरी छूट
इस लॉकडाउन में निर्माण कार्य वाले क्षेत्रों को छूट मिली है. मालवाहक वाहनों को भी लॉकडाउन में पूरी तरह छूट मिली है. वहीं, फ्लाइट और ट्रेनें भी चल रही हैं. ऑटो टैक्सी चल रहे हैं. व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत है. दुकानें भी खुलेंगी लेकिन मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है. इस बार जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितनी देर खोली जाएं.

स्कूल-कॉलेज अब भी हैं बंद
पूरे प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान अब भी बन्द हैं. केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है. नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी. पार्क और जिम जैसे स्थान पर अभी भी ताले जड़े रहेंगे.

सोशल डिस्टेंसिंग की सख्त हिदायत
सरकारी कार्यालय के कर्मी मेडिकल कर्मी और अन्य इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए लोग आई कार्ड के माध्यम से आवागमन करेंगे. वहीं, हवाई यात्रा या ट्रेन यात्रा करने वाले लोगों के लिए उनकी टिकट ही पास का काम करेगी. लॉकडाउन के दौरान जरूरी काम से बाहर निकलने वालों को मास्क पहनने और सोशल डिसटेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है.

Last Updated : Aug 29, 2020, 3:38 PM IST
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