पटनाः निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने आईपीएस विवेक कुमार (Court Notice Against Bihar IPS Vivek Kumar) और उनकी पत्नी निधि कर्णवाल समेत 6 आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत संज्ञान लिया है. विशेष न्यायाधीश ने इन सभी आरोपियों को निगरानी कोर्ट में 6 फरवरी को उपस्थित होने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया है. पिछले दिनों ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आईपीएस के खिलाफ निगरानी कोर्ट की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की थी.
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आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है मामलाः दरअसल स्पेशल विजलेंस यूनिट ने आईपीएस विवेक कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का एक मामला 15 अप्रैल 2018 को दर्ज कर दिया था. विशेष निगरानी इकाई की टीम ने इस मामले की जांच के दौरान आरोपित आईपीएस विवेक कुमार के यूपी के मुजफ्फरनगर सहारनपुर और बिहार के मुजफ्फरपुर उनके कार्यालय और आवास में छापेमारी की थी. इस छापेमारी में निवेश से संबंधित बहुत से कागजात मिले थे.
आईपीएस समेत 6 लोगों पर है आरोपः विशेष निगरानी विभाग की टीम ने इस मामले की जांच के बाद पाया कि आईपीएस विवेक कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से 5 करोड़ 3 लाख 60 हजार से अधिक की अवैध चल अचल संपत्ति अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार वालों के नाम अर्जित की है. निगरानी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस मामले में आरोपित आईपीएस विवेक कुमार उनकी पत्नी निधि कर्णवाल, ससुर वेद प्रकाश कर्णवाल, सास उमारानी निखिल और शैली के खिलाफ संज्ञान लिया है.