पटना : 13 जुलाई को भाजपा प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर घायल कार्यकर्ताओं ने पटना सिविल कोर्ट में एक साथ कुल 12 परिवाद दायर किये गए हैं. जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और पटना एसएसपी सहित कई पुलिसकर्मियों पर परिवाद दायर किया गया है.
ये भी पढ़ें- Patna Lathi Charge: लाठीचार्ज की जांच को लेकर दायर PIL मंजूर, 24 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
पटना लाठीचार्ज पर पटना सिविल कोर्ट में परिवाद : बता दें कि 13 जुलाई को गांधी मैदान से बीजेपी कार्यकर्ता, विधायक और सांसद के द्वारा विधानसभा मार्च निकाला गया था. उसी दौरान पटना के डाकबंगला चौराहे पर पुलिस के द्वारा रोका गया था. रोकने के बाद लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए साथ ही वाटर कैन का प्रयोग किया गया. जिसमें बीजेपी कई विधायक सांसद समेत पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे.
''बर्बरता पूर्ण तरीके से पुलिस के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया गया था. जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नेता एवं सांसद घायल हुए थे. जिसको लेकर आज पटना के सिविल कोर्ट में हम लोगों ने परिवाद दायर किया है. जिसमें एक साथ कुल 12 परिवाद दायर किया है. अभी तक बीजेपी की तरफ से कुल 14 परिवाद पटना के सिविल कोर्ट में दायर किए जा चुके हैं.''- लाजवंती झा, महिला मोर्चा की नेता
सुप्रीम कोर्ट में भी परिवाद : इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी परिवाद दायर किया गया है. जिसपर 24 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. पटना के भूपेश नारायण की इस याचिका में मांग की गई है कि लाठीचार्ज की जांच एसआईटी द्वारा किसी रिटायर्ड जज की देखरेख में की जाए.