पटना: बिहार शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को पत्र के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक डीबीटी को शाम की स्थापना की जानी है. जिसके लिए कार्यालय में आवश्यक सामग्री जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर सह स्कैनर, फोटोस्टेट मशीन का क्रय किया जा सकता है. इसके अलावा डीबीटी शाम को अल्ट्रानेट अथवा वाईफाई युक्त रखने के लिए राशि का व्यय किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें- Bihar Shikshak Niyojan: पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को मिलेगी आयुसीमा में छूट, अधिसूचना जारी
अनुश्रवण कार्य के लिए दिशा निर्देश : पत्र में यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि डीबीटी को शाम को वातानुकूलित बनाने के लिए एसी पानी की व्यवस्था के लिए आरओ तथा जरूरी सामान, जैसे कुर्सी एवं टेबल को क्रय करने में राशि का व्यय किया जा सकता है. छात्र-छात्राओं की समस्या जिले में ही हल हो जाए, इसके लिए डीबीटी कोषांग में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक आईटी बॉय या गर्ल की व्यवस्था की जा सकती है. जिसके लिए अलग से मार्गदर्शन दिया जाएगा. इसके अलावा डीबीटी कोषांग के उपयोग के लिए स्टेशनरी एवं अन्य सामग्रियों की खरीद भी की जा सकती है.
4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत : गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेश पत्र छात्रवृत्ति योजना 2023 के अंतर्गत कार्यालय मद में चार करोड़ रुपए की राशि अनुश्रवण के लिए विमुक्त की गई है.