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सभी विभागों की सेवाएं अब एक प्लेटफॉर्म पर, CM बोले- लोगों को नहीं हो कोई समस्या - nitish kumar review meeting

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की. उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
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Published : Jun 6, 2021, 9:41 AM IST

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी विभागों की सभी जन उपयोगी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्देश दिया. सीएम ने कहा कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी.

इसे भी पढ़ेंः Maharani Web Series: साहेब, बीवी और बिहार...'गोइठा ठोकवा लीजिए, फाइल पर अंगूठा नहीं लगा सकती'

सीएम नीतीश की बड़ी बातें

  • अधिक से अधिक लोगों की शिकायतों का समाधान हो
  • शिकायतों का निबटारा समय सीमा के भीतर हो
  • अपील का डिस्पोजल समय पर कराना सुनिश्चित करें
  • अन्य प्रचार माध्यमों के साथ ही लोक चौपाल के द्वारा लोगों को इन कानूनों के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले
  • समाज में तनाव घटे शांति बनी रहे और आपसी विवाद खत्म हो

इसे भी पढ़ेंः राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री और विशिष्ट अतिथि चखेंगे भागलपुर का जर्दालु आम, दिल्ली भेजे गए 2 हजार पैकेट

25 करोड़ आवेदकों ने उठाया लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोगों को सेवाएं देने करने के लिए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर केंद्र बनाये गये हैं. पहले प्रमाण पत्र लेने के लिए काफी समय और खर्च लगता था. इस कानून के लागू होने से लोगों को निश्चित समय के अंदर सेवाएं दी जा रही हैं. अब तक 25 करोड़ से अधिक आवेदकों ने आवेदन देकर इसका लाभ उठाया. सीएम ने कहा कि पांच जून, 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरुआत की गयी थी. लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए इस कानून को लाया गया. हमलोगों का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों की शिकायतों का समाधान हो, समाज में तनाव घटे, शांति बनी रहे और आपसी विवाद खत्म हो.

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी विभागों की सभी जन उपयोगी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्देश दिया. सीएम ने कहा कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी.

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सीएम नीतीश की बड़ी बातें

  • अधिक से अधिक लोगों की शिकायतों का समाधान हो
  • शिकायतों का निबटारा समय सीमा के भीतर हो
  • अपील का डिस्पोजल समय पर कराना सुनिश्चित करें
  • अन्य प्रचार माध्यमों के साथ ही लोक चौपाल के द्वारा लोगों को इन कानूनों के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले
  • समाज में तनाव घटे शांति बनी रहे और आपसी विवाद खत्म हो

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25 करोड़ आवेदकों ने उठाया लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोगों को सेवाएं देने करने के लिए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर केंद्र बनाये गये हैं. पहले प्रमाण पत्र लेने के लिए काफी समय और खर्च लगता था. इस कानून के लागू होने से लोगों को निश्चित समय के अंदर सेवाएं दी जा रही हैं. अब तक 25 करोड़ से अधिक आवेदकों ने आवेदन देकर इसका लाभ उठाया. सीएम ने कहा कि पांच जून, 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरुआत की गयी थी. लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए इस कानून को लाया गया. हमलोगों का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों की शिकायतों का समाधान हो, समाज में तनाव घटे, शांति बनी रहे और आपसी विवाद खत्म हो.

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