पटना: राजधानी पटना में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकाडाउन लागू कर दिया गया है. फिलहाल ये 7 दिनों के लिए लागू किया गया है. इस बात को लेकर डीएम कुमार रवि ने आदेश जारी कर दिया है. वहीं, इसको लेकर पटना के सिविल सर्जन डॉ. राजकिशोर चौधरी ने भी सलाह दी थी. उन्होंने कहा था कि कम से कम 7 दिनों का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लागू करना होगा, ताकि संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके.
'प्राइवेट गाड़ियों के परिचालन पर लगा दिया जाए रोक'
पटना के सिविल सर्जन डॉ. राजकिशोर चौधरी ने कहा कि वह इस बात के पक्षधर नहीं हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दिया जाए. उन्होंने कहा कि उनका सुझाव होगा कि सभी दुकानों को बंद कर दिया जाए और मास्क की अनिवार्यता पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो हो सकता है कि यह बीमारी कुछ कंट्रोल हो. सिविल सर्जन ने कहा कि संख्या जितनी तेजी से मरीजों की बढ़ेगी कोमोर्बिलिटी और बुजुर्ग पेशेंट का नंबर भी बढ़ेगा.
'पटना के स्थिति को संभाल पाना अब होगा कठिन'
सिविल सर्जन डॉ. राजकिशोर चौधरी ने कहा कि यह पहले से एक्सपेक्टेड था कि जितने भी प्रवासी आ रहे हैं, वो बीमारी को लेकर आ रहे हैं. वह तो बच जाएंगे, लेकिन जो उनके परिवार में बुजुर्ग और बीमार लोग होंगे वह संक्रमित होंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे संक्रमित लोगों के बचने की उम्मीद भी कम होगी. यह अनुमान भी पहले से लगाया जा रहा था. सिविल सर्जन ने कहा कि इसको देखते हुए प्रिकॉशन भी लिया जा रहा है और उनकी तरफ से कोशिश भी की जा रही है कि एक सर्वे कराकर जितने भी ऐसे लोग हैं, उनका सैंपल लिया जाए. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद संक्रमण जिस प्रकार से तेजी में फैल रहा है, तो यही कहा जा सकता है कि शायद अब पटना के लिए इस स्थिति को संभाल पाना अब कठिन होगा.
पटना में लागू हुआ हुआ 7 दिनों का लॉकडाउन
बिहार की राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकाडाउन लागू कर दिया गया है. फिलहाल ये 7 दिनों के लिए लागू किया गया है. इस बात को लेकर डीएम कुमार रवि ने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि के दौरान भारत सरकार और इससे संबंधित संस्थाएं और कार्यालय एवं पब्लिक कॉरपोरेशन बंद रहेंगें.
भागलपुर में 4 दिनों का लॉकडाउन
इससे पहले, भागलपुर के शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस विस्फोट पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने 9 जुलाई की सुबह 6 बजे से 13 जुलाई की सुबह 6 बजे तक भागलपुर नगर निगम, सुलतानगंज नगर परिषद और कहलगांव व नवगछिया नगर पंचायत क्षेत्र में लकडाउन लागू कर दिया गया है. इस दौरान सिर्फ आवश्यक गतिविधियों का ही संचालन होगा.
किशनगंज में 72 घंटों के लिए लगा शहर में लॉकडाउन
वहीं, किशनगंज में भी 3 दिनों के लिए लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश 7 जुलाई से प्रभावी है. इस लॉकडाउन में आवश्यक वस्तु जैसे दवा, दूध,किराना आदि को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी.
पूर्वी चंपारण में लगाया गया लॉकडाउन
इसके साथ ही पूर्वी चंपारण जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिलाधिकारी शीर्षत अशोक कपिल ने भी जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन का आदेश पारित कर दिया है. आदेश के मुताबिक, शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. बता दें कि बिहार में कोरोना के आज एकसाथ 749 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 13 हजार 725 हो गई है.