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चारा घोटाला मामलाः CBI ने की लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग, कोर्ट का सुनवाई से इनकार - bihar news

चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. जिसमें लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग की गई है. इस मामले में वो साढ़े तीन साल की सजा काट रहे हैं.

फाइल फोटो , लालू यादव
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Published : Jul 10, 2019, 2:20 PM IST

रांची/पटनाः चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अन्य लोगों की सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव की अदालत में हुई. अदालत ने मामले की आंशिक सुनवाई करते हुए सुनवाई करने से इनकार किया. साथ ही अदालत ने उसे दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है.

पांच अन्य लोगों की सजा बढ़ाने की मांग
आपको बता दें कि सीबीआई ने याचिका दायर कर देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने की मांग की है. निचली अदालत ने देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा सीबीआई ने डॉ. आरके राणा, बेक जूलियस, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद और सुबीर भट्टाचार्य की भी सजा की अवधि बढ़ाने का आग्रह कोर्ट से किया है.

  • पटना: मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग को लेकर आरजेडी ने किया हंगामा https://t.co/iKD9c5YTuA

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इसी मामले में अन्य को मिली 7 साल की सजा
सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है. जबकि इसी मामले में लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, सरकारी अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद, सुनील गांधी को सात-सात साल की सजा मिली है. सभी के खिलाफ आरोप और साक्ष्य समान थे, इस कारण सभी को समान सजा होनी चाहिए थी.

रांची/पटनाः चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अन्य लोगों की सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव की अदालत में हुई. अदालत ने मामले की आंशिक सुनवाई करते हुए सुनवाई करने से इनकार किया. साथ ही अदालत ने उसे दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है.

पांच अन्य लोगों की सजा बढ़ाने की मांग
आपको बता दें कि सीबीआई ने याचिका दायर कर देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने की मांग की है. निचली अदालत ने देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा सीबीआई ने डॉ. आरके राणा, बेक जूलियस, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद और सुबीर भट्टाचार्य की भी सजा की अवधि बढ़ाने का आग्रह कोर्ट से किया है.

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इसी मामले में अन्य को मिली 7 साल की सजा
सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है. जबकि इसी मामले में लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, सरकारी अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद, सुनील गांधी को सात-सात साल की सजा मिली है. सभी के खिलाफ आरोप और साक्ष्य समान थे, इस कारण सभी को समान सजा होनी चाहिए थी.

Intro:रांची....
नोट---देर रात तक खबर कंफर्म नहीं हो रहा था जिसके बाद सुबह सर के निर्देशानुसार खबर भेज रहे हैं


चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं अन्य लोगों को सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मामले की न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव की अदालत ने मामले की आंशिक सुनवाई करते हुए सुनवाई करने से इनकार किया। साथी अदालत ने उसे दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है।


Body:आपको बता दें कि सीबीआई ने याचिका दायर कर देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने की मांग की है निचली अदालत ने देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सीबीआई ने डॉ. आरके राणा, बेक जूलियस, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद और सुबीर भट्टाचार्य की भी सजा की अवधि बढ़ाने का आग्रह कोर्ट से किया है।


Conclusion:सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। जबकि इसी मामले में लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, सरकारी अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद, सुनील गांधी को सात-सात साल की सजा मिली है। सभी के खिलाफ आरोप और साक्ष्य समान थे, इस कारण सभी को समान सजा होनी चाहिए थी।
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