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Former MP Anand Mohan: पेशी के दौरान घर जाने का मामला, तत्कालीन जेल अधीक्षक पर होगी विभागीय कार्रवाई - ETV Bharat news

Patna News: पूर्व सांसद आनंद मोहन के पेशी के दौरान अपने घर जाने और कार्यकर्ताओं से मिलने के मामले में सहरसा मंडल कारा के तत्कालीन सहायक अधीक्षक पर विभागीय कार्रवाई चलेगी. यह आदेश बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी हुआ है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Feb 8, 2023, 11:09 PM IST

पटना: बेटी की शादी के लिए पूर्व सांसद आनंद (Former MP Anand Mohan) मोहन पेरोल पर जेल से बाहर आए है. इस बीच उनसे जुड़ा एक मुद्दा सुर्खियों में आ गया है. दरअसल, वर्ष 2022 के अगस्त महीने में उनकी पेशी पटना हाईकोर्ट में थी. कार्ट में शामिल होने के बाद वे अपने आवास पर चले गए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस मामले में सहरसा मंडल कारा के तत्कालीन सहायक अधीक्षक सह प्रभारी उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें: Anand Mohan: पेरोल पर निकले बाहुबली आनंद मोहन पर रिहाई को लेकर फंसा है पेंच

विभागीय कार्रवाई के आदेश: मामले में बिहार सरकार के गृह विभाग से एक आदेश जारी हुआ है. जिसमें बताया गया कि सहरसा मंडल कारा के तत्कालीन सहायक अधीक्षक सह प्रभारी उपाधीक्षक पर विभागीय कार्रवाई चलेगी. हालांकि, उनका निलंबन वापस ले लिया गया है. उस दौरान सहरसा डीएम ने वरीय उपसमाहर्ता रविंद्र कुमार से मामले की जांच करायी थी. जिसमें मृत्युंजय कुमार दोषी साबित हुए. उन पर आनंद मोहन के समय से वापस जेल ना लाने और पुलिस दल से संपर्क ना करने का आरोप लगा था.

पेरोल पर पूर्व सांसद जेल से बाहर: बता दें कि पूर्व सांसद की बेटी की शादी है. ऐसे में वे पेरौल पर जेल से बाहर आए हुए है. इससे पहले बेटी की सगाई के दौरान भी कोर्ट ने राहत दी थी. शादी के लिए कोर्ट से मिले समय के बाद वापस उन्हें जेल जाना होगा. कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वे 15 साल की सजा जेल में काट चुके हैं. इन पर वर्ष 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णय्या की हत्या का आरोप था, जो कोर्ट में साबित हुआ है.

पटना: बेटी की शादी के लिए पूर्व सांसद आनंद (Former MP Anand Mohan) मोहन पेरोल पर जेल से बाहर आए है. इस बीच उनसे जुड़ा एक मुद्दा सुर्खियों में आ गया है. दरअसल, वर्ष 2022 के अगस्त महीने में उनकी पेशी पटना हाईकोर्ट में थी. कार्ट में शामिल होने के बाद वे अपने आवास पर चले गए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस मामले में सहरसा मंडल कारा के तत्कालीन सहायक अधीक्षक सह प्रभारी उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया गया था.

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विभागीय कार्रवाई के आदेश: मामले में बिहार सरकार के गृह विभाग से एक आदेश जारी हुआ है. जिसमें बताया गया कि सहरसा मंडल कारा के तत्कालीन सहायक अधीक्षक सह प्रभारी उपाधीक्षक पर विभागीय कार्रवाई चलेगी. हालांकि, उनका निलंबन वापस ले लिया गया है. उस दौरान सहरसा डीएम ने वरीय उपसमाहर्ता रविंद्र कुमार से मामले की जांच करायी थी. जिसमें मृत्युंजय कुमार दोषी साबित हुए. उन पर आनंद मोहन के समय से वापस जेल ना लाने और पुलिस दल से संपर्क ना करने का आरोप लगा था.

पेरोल पर पूर्व सांसद जेल से बाहर: बता दें कि पूर्व सांसद की बेटी की शादी है. ऐसे में वे पेरौल पर जेल से बाहर आए हुए है. इससे पहले बेटी की सगाई के दौरान भी कोर्ट ने राहत दी थी. शादी के लिए कोर्ट से मिले समय के बाद वापस उन्हें जेल जाना होगा. कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वे 15 साल की सजा जेल में काट चुके हैं. इन पर वर्ष 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णय्या की हत्या का आरोप था, जो कोर्ट में साबित हुआ है.

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