पटना: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) बिहार समेत देश भर के सभी व्यापारियों को जो विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफार्मों पर पंजीकृत हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है. कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान और गृह मंत्रालय के किसी भी अन्य दिशा निर्देश तक उन्हें ई-कॉमर्स पोर्टल पर केवल आवश्यकता वाली वस्तुओं को ही बेचना चाहिए. जो गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है.
कैट बिहार चैप्टर के चेयरमैन कमल नोपानी, अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा और महासचिव डा. रमेश गांधी ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के क्लॉज 13 (i) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक सामान ही वितरित कर सकती हैं. फिर भी कुछ ई कॉमर्स कंपनियों ने दिशा-निर्देशों की गलत व्याख्या कर और बिंदु 14 (v) का हवाला देते हुए गैर जरूरी किसी भी सामान की डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. पॉइंट नंबर 14 (v) केवल ई कॉमर्स कंपनियों को संचालित करने की अनुमति देता है. वह केवल आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही की सुविधा के लिए है और सभी प्रकार के सामानों के लिए नहीं.
ई कॉमर्स पोर्टल पर गैर जरूरी सामानों की ना करें बिक्री
कैट बिहार संरक्षक शशीशेखर रस्तोगी, टी आर गांधी और कोषाध्यक्ष अरूण कुमार गुप्ता ने आगे कहा कि क्लॉझ 14 (v) के तहत ई वाणिज्य की अनुमति है, लेकिन क्लॉज 13 (i) ई कॉमर्स की सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है. इसलिए व्यापारियों को किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पर गैर जरूरी सामानों के व्यापार में खुद को रोकना चाहिए. वरना उन्हें दंड प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा. गृह मंत्रालय ने इन मामलों को लेकर सख्त रूप से लिखा है.
निर्देशों का पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई
कैट महानगर अध्यक्ष प्रिंस कुमार राजू और सचिव संजय बरनवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का व्यापारियों को पालन करना चाहिए. अगर निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. ऑनलाइन व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों को किसी भी परिस्थिति में मंत्रालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण के बिना गैर जरूरी वस्तुओं का व्यापार बिलकुल नहीं करना चाहिए. व्यापारियों को दिशा निर्देशों को बेहद सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए.