पटनाः बिहार समेत पूरे देश में एक अप्रैल 2020 से परिवहन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने वाला है. इस बदलाव से हर आम और खास पर भी प्रभाव पड़ने वाला है. 1 अप्रैल 2020 से बीएस-4 वाहनों की ना तो बिक्री होगी और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन. 31 मार्च रात 12 बजे के बाद सिर्फ बीएस-6 वाहनों की बिक्री होगी.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि 1 अप्रैल से केवल भारत स्टेज सिक्स के वाहनों की ही बिक्री होगी. बीएस-4 वाहनों के लिए 31 मार्च तक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. 31 मार्च के बाद ना तो ऑनलाइन और ना ही कोई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्वीकार होगा. उन्होंने कहा कि बीएस-6 आ जाने से प्रदूषण में काफी कमी आएगी.
बीएस मानक के मायने
बीएस उत्सर्जन मानक यानी भारत स्टेज मानक होते हैं जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं. इस उत्सर्जन मानक के जरिए मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की मात्रा की व्याख्या की जाती है. बीएस के आगे संख्या के बढ़ते जाने का मतलब है उत्सर्जन के बेहतर मानक जो पर्यावरण के अनुकूल हैं.
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भारत में गाड़ियों के प्रदूषण को मापने के लिए बीएस का इस्तेमाल होता है. बीएस के आगे जितना बड़ा नंबर लिखा होता है उस गाड़ी से उतना ही कम प्रदूषण होने की संभावना होती है. बीएस मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 से देश में बीएस-4 के वाहनों को बेचे जाने पर रोक लगा दी है. बीएस-4 नियम अप्रैल 2017 से देश में लागू है.