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Bihar Teacher Recruitment: 'जिसने दर्द दिया.. वही दवा देगा', B.Ed अभ्यर्थियों से जुड़े सवाल पर बोले BPSC अध्यक्ष

बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी कक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित (BEd Candidates In Primary Teacher Result) करने के बाद अब इस मामले में 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस बीच बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिसने दर्द दिया है, दवा भी तो वही दे सकता है. जबतक दवा नहीं है, तबतक इलाज संभव नहीं है.

बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद
बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 18, 2023, 7:42 PM IST

बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उच्च माध्यमिक माध्यमिक और प्रारंभिक के रिजल्ट तैयार हो गए हैं. धीरे-धीरे विषय वार तरीके से रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं. आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया है कि प्राइमरी का भी रिजल्ट तैयार कर लिया गया है. बीएड अभ्यर्थियों को छांटकर 3.80 लाख अभ्यर्थियों में से रिजल्ट तैयार किया गया है, जिसमें 72419 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं. आयोग ने पहले ही कह दिया था कि बीएड अभ्यर्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण फंस गया है. इस कारण डीएलएड अभ्यर्थियों में ही प्राथमिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: BPSC Teacher Result: शिक्षक बहाली में 122324 अभ्यर्थी उत्तीर्ण, बोले आयोग के अध्यक्ष- सफलता 93 फीसदी

'जिसने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा': प्राइमरी के रिजल्ट में बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने और न होने के सवाल पर आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शायराना अंदाज में कहा कि वह एक फिल्मी गाने के बोल कहेंगे कि तुम्हीं ने दिया है दर्द और तुम्हीं दवा भी दोगे. उन्होंने कहा कि जिसने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा. जब तक दवा नहीं आएगी इलाज संभव नहीं है.

"मैं तो इस पर सिर्फ एक गाने की पंक्ति ही बोल सकता हूं कि तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा दो. अब जिसने दर्द दिया है, दवा भी तो वहीं दे सकता है. और जबतक दवा नहीं है, तबतक इलाज संभव नहीं है"- अतुल प्रसाद, अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग

क्या है मामला?: दरअसलस बीएड अभ्यर्थियों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान ही यह कह दिया था कि कक्षा 1 से 5 में प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं. सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 में प्राथमिक के शिक्षक बनेंगे. प्राइमरी के लिए 79943 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें 3.80 लाख डीएलएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और 3.90 लाख b.ed अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे. बीएड अभ्यार्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 20 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के बेंच पर इसकी सुनवाई होनी है.

बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उच्च माध्यमिक माध्यमिक और प्रारंभिक के रिजल्ट तैयार हो गए हैं. धीरे-धीरे विषय वार तरीके से रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं. आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया है कि प्राइमरी का भी रिजल्ट तैयार कर लिया गया है. बीएड अभ्यर्थियों को छांटकर 3.80 लाख अभ्यर्थियों में से रिजल्ट तैयार किया गया है, जिसमें 72419 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं. आयोग ने पहले ही कह दिया था कि बीएड अभ्यर्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण फंस गया है. इस कारण डीएलएड अभ्यर्थियों में ही प्राथमिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा.

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'जिसने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा': प्राइमरी के रिजल्ट में बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने और न होने के सवाल पर आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शायराना अंदाज में कहा कि वह एक फिल्मी गाने के बोल कहेंगे कि तुम्हीं ने दिया है दर्द और तुम्हीं दवा भी दोगे. उन्होंने कहा कि जिसने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा. जब तक दवा नहीं आएगी इलाज संभव नहीं है.

"मैं तो इस पर सिर्फ एक गाने की पंक्ति ही बोल सकता हूं कि तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा दो. अब जिसने दर्द दिया है, दवा भी तो वहीं दे सकता है. और जबतक दवा नहीं है, तबतक इलाज संभव नहीं है"- अतुल प्रसाद, अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग

क्या है मामला?: दरअसलस बीएड अभ्यर्थियों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान ही यह कह दिया था कि कक्षा 1 से 5 में प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं. सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 में प्राथमिक के शिक्षक बनेंगे. प्राइमरी के लिए 79943 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें 3.80 लाख डीएलएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और 3.90 लाख b.ed अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे. बीएड अभ्यार्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 20 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के बेंच पर इसकी सुनवाई होनी है.

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