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बिहार में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बंपर बहाली, 4108 प्रोफेसरों की होगी नियुक्ति, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 26, 2023, 6:43 AM IST

Jobs In Bihar : बिहार में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बंपर नियुक्ति होने वाली है. इसके तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नए शिक्षक मिलेंगे. तीन साल से प्रोफेसरों की नियुक्ति का मामला लटका हुआ था. अब शिक्षा विभाग से बैकलॉग और खुली रिक्तियों का ब्योरा बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दे दिया है. इसके बाद आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर..

असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति
असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति

पटना : बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जल्द ही नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे. क्योंकि प्रदेश भर में 4108 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होने वाली है. दरअसल, शिक्षा विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के बैकलॉग और खुली रिक्तियों को विवरण भेज दिया है. इसके तहत अब कुल रिक्ति 4108 है. इसमें 3353 चालू और 755 बैकलॉग रिक्तियां है. मालूम हो कि हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को चालू और बैकलॉग की रिक्तियां अलग-अलग बताने को कहा था.

बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने जारी किया नोटिस : असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नोटिस जारी कर बताया है कि शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त अधियाचना के आधार पर आयोग ने नियमित विषयवार और विश्वविद्यालयवार शिक्षकों की रिक्तियों का विज्ञापन निकाला था. इसके तहत 52 विषयों के लिए कुल 4638 रिक्तियां थी. इसमें से 27 विषयों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और आयोग ने विभाग को इसकी अनुशंसा भी भेज दी है.

शिक्षा विभाग ने आयोग को भेज दी है संशोधित रिक्तियां : नोटिस में आयोग ने बताया है कि अब बचे हुए विषयों का संशोधित विषयवार बैकलॉग सहित रिक्तियों का ब्यौरा शिक्षा विभाग की ओर से मिल गया है. 27 विषयों का विषयवार ब्योरा रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आयोग को भेजा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है. इस पर आयोग ने नोटिस जार कर बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट से आदेश पारित होने के बाद ही विषयवार असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया : नोटिस में आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस नियुक्ति के लिए कोई नया आवेदन नहीं लिया जाएगा. पहले से जो आवेदन आए हुए हैं, केवल उसी पर विचार होगा. बता दें कि पटना हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर दी गई एक याचिका के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी. इसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा था. इस पर विभाग ने बताया था कि कुल रिक्तियों में ही बैकलॉग की रिक्तियां समाहित है. इस पर कोर्ट ने विभाग को रिक्तियां अलग-अलग कर बताने को कहा था.

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पटना : बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जल्द ही नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे. क्योंकि प्रदेश भर में 4108 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होने वाली है. दरअसल, शिक्षा विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के बैकलॉग और खुली रिक्तियों को विवरण भेज दिया है. इसके तहत अब कुल रिक्ति 4108 है. इसमें 3353 चालू और 755 बैकलॉग रिक्तियां है. मालूम हो कि हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को चालू और बैकलॉग की रिक्तियां अलग-अलग बताने को कहा था.

बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने जारी किया नोटिस : असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नोटिस जारी कर बताया है कि शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त अधियाचना के आधार पर आयोग ने नियमित विषयवार और विश्वविद्यालयवार शिक्षकों की रिक्तियों का विज्ञापन निकाला था. इसके तहत 52 विषयों के लिए कुल 4638 रिक्तियां थी. इसमें से 27 विषयों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और आयोग ने विभाग को इसकी अनुशंसा भी भेज दी है.

शिक्षा विभाग ने आयोग को भेज दी है संशोधित रिक्तियां : नोटिस में आयोग ने बताया है कि अब बचे हुए विषयों का संशोधित विषयवार बैकलॉग सहित रिक्तियों का ब्यौरा शिक्षा विभाग की ओर से मिल गया है. 27 विषयों का विषयवार ब्योरा रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आयोग को भेजा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है. इस पर आयोग ने नोटिस जार कर बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट से आदेश पारित होने के बाद ही विषयवार असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया : नोटिस में आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस नियुक्ति के लिए कोई नया आवेदन नहीं लिया जाएगा. पहले से जो आवेदन आए हुए हैं, केवल उसी पर विचार होगा. बता दें कि पटना हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर दी गई एक याचिका के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी. इसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा था. इस पर विभाग ने बताया था कि कुल रिक्तियों में ही बैकलॉग की रिक्तियां समाहित है. इस पर कोर्ट ने विभाग को रिक्तियां अलग-अलग कर बताने को कहा था.

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