पटना: बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है. चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है. ऐसे में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं तो अब भी आप अपने पंचायत की वोटर लिस्ट में अपना नाम जल्द से जल्द दर्ज करवा लें.
1 फरवरी के बाद नहीं लिया जाएगा आवेदन
बता दें कि19 जनवरी 2021 से 1 फरवरी 2021 तक पंचायत मतदाता सूची में संशोधन संबंधी दावा एवं आपत्तियां प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से या आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दी जा सकेगी.
सूची में नाम देखने के लिए करना होगा यह काम
दरअसल, पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गयी मतदाता सूची में मतदाता अपने नाम की जांच कर लें. अगर उनका नाम संबंधित सूची में शामिल नहीं है तो सूची में अपना नाम दर्ज करवा लें.
- सूची में नाम छूट गया हों तो जरूर जुड़वाएं.
- सूची में दर्ज कोई त्रृटि/अशुद्धि हो तो संशोधन कराएं.
- सूची में किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम हो तो उसे हटवायें.
- आप 01 जनवरी 2021 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो चुके हैं तो अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन करें.
ऑफलाइन: कैसे करें आवेदन
- मतदाता अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी को दे सकते हैं.
- सारे प्रपत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं या फिर आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता हैं.
- आवेदन जमा करने पर पावती रसीद जरूर प्राप्त करें.
ऑनलाइन: कैसे करें आवेदन
- मतदाता आयोग के वेबसाइट (www.sec.bihar.gov.in) पर जा कर निर्धारित प्रपत्र में भी आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदन के करने के बाद स्वत: यूनिक नंबर प्राप्त होंगे, इसी यूनिक नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं.
निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म) जिसमें आवेदन करना है:
- फॉर्म घ : मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए.
- फॉर्म ग : किसी मतदाता से संबंधित विशिष्टियों के संशोधन के लिए.
- फॉर्म ख : किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए.
मतदाता सूची यहां देखें:
- ग्राम पंचायत कार्यालय
- प्रखंड कार्यालय
- जिला कार्यालय
- आयोग के वेबसाइट (www.sec.bihar.gov.in)
पहली बार ईवीएम से होंगे पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा. इससे पहले अभी तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे हैं. ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव के सभी छह पदों के लिए एक साथ मत डाले जा सकेंगे. दरअसल, पंचायत चुनाव में मतदाता को एक साथ छह पदों के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना होता है.
मुखिया के घर के 100 मीटर तक नहीं बनेंगे बूथ
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में बूथों के गठन का निर्देश दे दिया है. इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया की मनमानी नहीं चलेगी. आयोग के मुताबिक, वर्तमान मुखिया के मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर बूथ नहीं बनेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश:
- हर मतदान केंद्र के लिए 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान रहना चाहिए.
- कोई भी मतदान केंद्र थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों में नहीं होगा.
- किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए 2 km से अधिक की दूरी तय करनी पड़े.
- अगर मतदान केंद्र बनाने के लिए भवन की उपलब्धता नहीं है तो चलंत मतदान केंद्र बनाया जाएगा.
- एक ग्राम पंचायत में 2 से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे.
- ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र की स्थापना नहीं होगी.
- मतदान केंद्रों की सूची की अंतिम प्रकाशन के पहले स्तर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन अवश्य ले लिया जाए.
यहां आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी के कुल पदों की संख्या राज्यभर में कुल दो लाख 58 हजार 124 है. इनमें वार्ड सदस्यों के एक लाख 14 हजार 733 पद, ग्राम कचहरी पंच के एक लाख 14 हजार 733 पद, पंचायत समिति के 11497 पद, ग्राम पंचायत के मुखिया के 8386 पद, ग्राम कचहरी सरपंच के 8386 पद और जिला पर्षद सदस्यों के 1161 पद शामिल हैं.
दरअसल, बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी हैं और ऐसी उम्मीद है कि यह मार्च अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर मई तक संपन्न हो जाएगा.