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पंचायत चुनाव : मतदान केंद्रों के गठन में गड़बड़ी की शिकायत, आयोग ने जिलों से मांगी रिपोर्ट - बिहार पंचायत चुनाव समाचार

राज्य में होनेवाले पंचायत चुनाव को लेकर कई जिलों में नियम के विरुद्ध मतदान केंद्रों का गठन किया जा रहा है. शिकायत के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिलों को नियम विरुद्ध मतदान केंद्रों के अनुमोदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

चुनाव आयोग
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Published : Mar 7, 2021, 12:23 PM IST

पटना : राज्य में करीब 1 लाख 90 हजार बूथों पर 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे और मतगणना भी 24 घंटे के भीतर करा लिया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में तेजी से लगा हुआ है. इस संबंध में रोजाना जिलों के अधिकारियों से आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहा है. समय-समय पर कई दिशा निर्देश भी जारी किये जा रहे हैं. आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों में नियम के विरुद्ध मतदान केंद्रों का गठन किया जा रहा है. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिलों को नियम विरुद्ध मतदान केंद्रों के अनुमोदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

ये भी पढ़ें : तमिलनाडु : कांग्रेस-डीएमके में सीटों का बंटवारा, 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

शिकायत के बाद मतदान केंद्रों के अनुमोदन की प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन योग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में तकरीबन 450 बूथ बना दिए गए हैं. विभिन्न स्तरों से शिकायत मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित जिलों के डीएम को इसकी जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. आयोग को मतदान केंद्रों के गठन में अनियमितता बरते जाने की तकरीबन 450 शिकायतें मिली है. आयोग द्वारा इन शिकायतों को आधार बनाकर उन मतदान केंद्रों के अनुमोदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

ये भी पढ़ें : बिहार में दलगत नहीं होंगे पंचायत चुनाव, BJP ने दम दिखाने के लिए बनाई ये रणनीति

चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बातें
भवन या परिसर, पुलिस थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, धार्मिक महत्व के स्थानों में मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा.
वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर किसी भी मतदान केंद्र की स्थापना नहीं होगी.
मतदाताओं को वोट करने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय ना करना पड़े ये भी ध्यान रखा जाए.
एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2 से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे.
किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा.
प्रत्येक मतदान केंद्र के लिये 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए.
मतदान केंद्र के लिए प्रवेश और निकास का द्वार अलग अलग होना चाहिए.
अनुसूचित जाति / जनजाति के मतदाताओं के आवासीय क्षेत्र में पड़ने वाले भवन में मतदान केंद्र स्थापित किया जाए.
पहाड़ी और वन क्षेत्र में मतदाताओं को वोट देने के लिए नजदीक मतदान केंद्र बनाया जाए.
पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी जमीन पर चलंत मतदान केंद्र की स्थापना की जाए.

पटना : राज्य में करीब 1 लाख 90 हजार बूथों पर 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे और मतगणना भी 24 घंटे के भीतर करा लिया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में तेजी से लगा हुआ है. इस संबंध में रोजाना जिलों के अधिकारियों से आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहा है. समय-समय पर कई दिशा निर्देश भी जारी किये जा रहे हैं. आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों में नियम के विरुद्ध मतदान केंद्रों का गठन किया जा रहा है. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिलों को नियम विरुद्ध मतदान केंद्रों के अनुमोदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

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शिकायत के बाद मतदान केंद्रों के अनुमोदन की प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन योग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में तकरीबन 450 बूथ बना दिए गए हैं. विभिन्न स्तरों से शिकायत मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित जिलों के डीएम को इसकी जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. आयोग को मतदान केंद्रों के गठन में अनियमितता बरते जाने की तकरीबन 450 शिकायतें मिली है. आयोग द्वारा इन शिकायतों को आधार बनाकर उन मतदान केंद्रों के अनुमोदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

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चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बातें
भवन या परिसर, पुलिस थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, धार्मिक महत्व के स्थानों में मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा.
वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर किसी भी मतदान केंद्र की स्थापना नहीं होगी.
मतदाताओं को वोट करने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय ना करना पड़े ये भी ध्यान रखा जाए.
एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2 से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे.
किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा.
प्रत्येक मतदान केंद्र के लिये 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए.
मतदान केंद्र के लिए प्रवेश और निकास का द्वार अलग अलग होना चाहिए.
अनुसूचित जाति / जनजाति के मतदाताओं के आवासीय क्षेत्र में पड़ने वाले भवन में मतदान केंद्र स्थापित किया जाए.
पहाड़ी और वन क्षेत्र में मतदाताओं को वोट देने के लिए नजदीक मतदान केंद्र बनाया जाए.
पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी जमीन पर चलंत मतदान केंद्र की स्थापना की जाए.

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