पटना : किस तरह से 'अन्नदाता' सबल बने इसके लिए सभी सरकारें प्रयासरत हैं. बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इसी में से एक योजना है 'बिहार निजी नलकूप योजना', जिससे किसान अपनी जमीन को सींच सकें और लहलहाता हुआ फसल घर आए. येजना के तहत किसान या किसान का समूज अपनी निजी जमीन पर 70 मीटर गहराई तक नलकूप स्थापित करा सकता है. यदि वह 100 मीटर की गहराई पर बोरवेल लगाता है, तो उसे 35 हजार रुपया तक का अनुदान मिलता है.
योजना का क्या है उद्देश्य : यह तो हर किसी को पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है. यहां की 77 प्रतिशत आबादी खेती या खेती आधारित कार्यों के जरिए ही जीवनयापन करती है. यही नहीं बिहार के घरेलू उत्पाद का लगभग 24 फीसदी कृषि से ही आता है. हालांकि बिहार में ज्यादातक किसान सिंचाई के लिए मौसम पर निर्भर रहते हैं. कई बार मौसम दगा भी दे जाता है. इससे उबरने के लिए निजी नलकूप योजना चलायी जा रही है.
80 प्रतिशत मिलता है अनुदान : लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा यह योजना चलायी जा रही है. इस योजना के तहत 15 हजार से लेकर 35 हजार रुपये दिए जाते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूरतमंद किसानों को बोरिंग कराने के लिए 80 फीसदी तक सरकार सब्सिडी प्रदान करती है. मतलब किसान समूह मात्र 20 प्रतिशत की लागत राशि का भुगतान कर बोरिंग करा सकते हैं.
कैसे करें आवेदन : अब सवाल उठता है कि आखिर इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://minorirrigation.bihar.gov.in/bsnny/ पर जाना है. इसके बाद आपको यहां दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा. इसके लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 0612-2215 605/ 2215606/2217162/2217164/221764/2217450/2217452 जारी किया गया है.
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