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पटना: कोरोना को लेकर गृह विभाग ने जारी किया गाइडलाइन - बिहार के गृह विभाग का गाइडलाइन

गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोरोना महामारी के मद्देनजर गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्ति ही मौजूद रहेंगे.

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Published : Apr 10, 2021, 2:46 AM IST

पटना: राज्य सरकार के गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोरोना महामारी के मद्देनजर गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि बिहार के सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे. पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी. सभी दुकानें प्रतिष्ठान संध्या 7:00 तक ही खुले रहेंगे. दुकानों प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

गृह विभाग का गाइडलाइंस
गृह विभाग का गाइडलाइंस

सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य
गृह विभाग के निर्देशानुसार दुकानों प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था में अनिवार्य रूप से करना होगा. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का अनुपालन किया जाएगा. जिसके लिए सफेद वित्त चिन्हित किए जाएंगे. रेस्टोरेंट हवा भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता 50% का उपयोग करना अनिवार्य होगा. गृह विभाग के निर्देशानुसार बिहार के सभी सिनेमा हॉल में बैठने का निर्धारित क्षमता 50% करना होगा.

गृह विभाग का गाइडलाइंस
गृह विभाग का गाइडलाइंस

आकस्मिक सेवाएं चालू रहेंगी
गृह विभाग के निर्देशानुसार सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेगा. सरकारी कार्यालय में उप सचिव या समकक्ष तथा उनके वरीय अधिकारी शत प्रतिशत एवं उनके कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33% उपस्थिति के तहत मौजूद रहेंगे. आवश्यक सेवाएं तथा पुलिस फायर ब्रिगेड स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर यह शर्तें लागू नहीं होंगी। सरकारी कार्यालय में सामान आगंतुकों के प्रवेश पर पूर्ण रोक रहेगी. संस्थानों के व्यवसायिक गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी.

पटना: राज्य सरकार के गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोरोना महामारी के मद्देनजर गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि बिहार के सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे. पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी. सभी दुकानें प्रतिष्ठान संध्या 7:00 तक ही खुले रहेंगे. दुकानों प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

गृह विभाग का गाइडलाइंस
गृह विभाग का गाइडलाइंस

सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य
गृह विभाग के निर्देशानुसार दुकानों प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था में अनिवार्य रूप से करना होगा. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का अनुपालन किया जाएगा. जिसके लिए सफेद वित्त चिन्हित किए जाएंगे. रेस्टोरेंट हवा भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता 50% का उपयोग करना अनिवार्य होगा. गृह विभाग के निर्देशानुसार बिहार के सभी सिनेमा हॉल में बैठने का निर्धारित क्षमता 50% करना होगा.

गृह विभाग का गाइडलाइंस
गृह विभाग का गाइडलाइंस

आकस्मिक सेवाएं चालू रहेंगी
गृह विभाग के निर्देशानुसार सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेगा. सरकारी कार्यालय में उप सचिव या समकक्ष तथा उनके वरीय अधिकारी शत प्रतिशत एवं उनके कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33% उपस्थिति के तहत मौजूद रहेंगे. आवश्यक सेवाएं तथा पुलिस फायर ब्रिगेड स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर यह शर्तें लागू नहीं होंगी। सरकारी कार्यालय में सामान आगंतुकों के प्रवेश पर पूर्ण रोक रहेगी. संस्थानों के व्यवसायिक गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी.

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