पटना: देश में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की तीसरी लहर की आशंका जतायी जा रही है. इससे निपटने के लिए टीकाकरण (Corona Vaccination) के साथ ही अभी भी एहतियात बरतने पर जोर दिया जा रहा है. इसी बीच बिहार सरकार (Bihar Government) ने त्योहारों को देखते हुए कुछ गाइडलाइन्स जारी किये हैं. इसके तहत अगर आप को दुर्गापूजा मेला घूमना है तो कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र (Corona Certificate) साथ रखना होगा. अन्यथा आपको एंट्री नहीं मिलेगी.
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बता दें कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ समेत अन्य त्योहारों के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं साथ ही कुछ मापदंड तय किया गया है. इसके लिए बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया.
इसके मुताबिक, त्योहारों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर कई आदेश निर्गत किए गए है. जिसमें साफ कहा गया है कि जो लोग कोरोना प्रभावित राज्यों से बिहार में आएंगे, उनके लिए कोविड जांच जरूरी है.
वहीं, पटना जिला प्रशासन के द्वारा लिए गए आदेशों की जानकारी देते हुए बताया गया है कि हाल के दिनों में पर्व त्यौहार के मौसम को देखते हुए पूजा पंडालों के प्रबंधकों और कार्यकर्ताओं को कोरोना का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा. साथ ही पंडाल या मेला लगाने के लिए स्वीकृत स्थान की घेराबंदी करनी होगी. प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के टीकाकरण संबंधित प्रमाणपत्र की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए.
गौरतलब है कि दुर्गा पूजा के पूजा पंडालों में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है. ऐसे में सरकार का यह निर्देश है कि पूजा पंडालों के प्रबंधन और कार्यकर्ताओं को कम से कम टीका का एक डोज लेनी जरूरी है. साथ ही जो लोग मेला या पंडाल घूमने आएंगे, उनके कोरोना टीकाकरण के सर्टिफिकेट की जांच पंडाल के प्रवेश द्वार पर ही होगी. ऐसे में पूजा पंडाल और मेला प्रबंधक हैरान हैं कि आखिरकार हजारों की संख्या में आने वाले लोगों के प्रमाणपत्रों की जांच की व्यवस्था कैसे की जाये.
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण पूजा पंडालों और मेलों स्थल पर कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण के लिए विशेष कैम्प की व्यवस्था की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवधि में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. कोविड जांच की संख्या में निर्धारित मानकों के अनुरूप वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी.
साथ ही पहले के आदेश के आलोक में वैसे राज्यों, जहां अभी भी कोरोना संक्रमण और डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा मामले आ रहे हैं, हवाई जहाज, रेल, ट्रकों और अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने पर उनकी कोरोना जांच होगी. जिनके पास पिछले 72 घंटे का RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध होगा, उनको जांच कराने की जरूरत नहीं होगी.
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