पटना: बिहार में अनलॉक 3 का कार्यकाल रविवार को पूरा हो गया. बिहार सरकार के गृह विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु आदेश के अनुसार 29 अगस्त 2020 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत करते हुए सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को दिनांक 30 सितंबर तक विस्तारित किया गया है.
आपको बता दें कि राज्य सरकार अपने विचारोंप्रांत निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय का उपयुक्त आदेश एवं उसके साथ सलंग्न दिशानिर्देशों को बिहार सरकार में यथावत लागू एवं अनुपालन किया जाएगा. जिस वजह से राज्य सरकार की सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश तथा उसके साथ संलग्न दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें.
30 सितंबर तक रहेगा प्रभावी
केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, वह 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. जिस तरह केंद्र सरकार की ओर से निर्देश प्राप्त हुआ था कि किसी भी राज्य को नया आदेश लागू करने से पहले केंद्र की अनुमति लेनी पड़ेगी. पहले के दिनों में केंद्र सरकार के जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार राज्य सरकार खुद से अपने राज्य में गाइडलाइन में सुधार कर सकती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है.