पटना: गृह विभाग के अपर मुख्यसचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि कोरोना को लेकर बिहार सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शादी में 100 लोग शामिल हो सकेंगे. इसी में वेटर और अन्य स्टाफ भी शामिल होंगे. यह नियम गुरुवार से 3 दिसंबर तक लागू रहेगा.
उन्होंने बताया कि सड़क पर बैंड-बाजे के साथ बारात निकालने की अनुमति नहीं रहेगी. विवाह स्थल पर बैंड-बाजा बजाने की छूट रहेगी. वहीं, श्राद्ध क्रम में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे. कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर स्थानीय प्रतिनिधि बैठक करेंगे. स्नान के दौरान किस तरह का खतरा रहेगा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी.
किस समारोह में कितने लोग हो सकते शामिलः
समारोह/जगह | लोगों की संख्या |
शादी | 100 लोग |
श्राद्ध | 25 लोग |
दफ्तर | 50% उपस्थिति |
वाहन(पटना में) | क्षमता का 50% |
'69 से अधिक उम्र वाले घर से नहीं निकलें'
69 साल के अधिक उम्र के व्यक्तियों को घर में रहने की सलाह दी गई है. पटना में चलने वाली गाड़ियों पर यात्रियों की संख्या क्षमता से आधी होगी. भारत सरकार के निर्देश के अतिरिक्त यह निर्देश जारी रहेंगे. गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि भारत सरकार ने जो कोरोना रोकने के लिए जो निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह हालात को देखते हुए अतिरिक्त फैसला ले सकते हैं.
दफ्तर में 50% उपस्थिति
वहीं, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पटना समेत जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव रेट संख्या 10फीसदी से अधिक है. वहां सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी की उपस्थिति रहेगी. उन्होंने कहा कि बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण में केस बढ़ रहे हैं. एक हफ्ता के बाद समीक्षा होगी. तब अतिरिक्त गाइडलाइंस जारी की जाएंगी. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दावा किया कि प्रदेश में रोजाना एक लाख जांच की जा रही है.
इन जिलों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलेः
- बेगूसराय
- जमुई
- वैशाली
- पश्चिम चंपारण
- सारण