पटना: एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (एनआईओएस) करने वाले शिक्षकों का इंतजार एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है. पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जगी थी कि इन्हें बहुत जल्द प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा. लेकिन बिहार शिक्षा विभाग ने एक बार फिर एनसीटीई को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या एनसीटीई पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगा या नहीं.
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने पिछले साल बिहार सरकार के पत्र के जवाब में एनआईओएस से डीएलएड की डिग्री को नई बहाली या नियोजन में अमान्य करार दिया था. इसकी वजह से बिहार के करीब ढाई लाख शिक्षक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया से बाहर हो गए थे.
इसके बाद पीड़ित शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट में मामला दायर किया था. इस मामले में 21 जनवरी को पटना हाईकोर्ट ने डिग्री को पूरी तरह सही करार देते हुए बिहार सरकार को आदेश दिया था कि इन शिक्षकों को भी प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए.
करना पड़ सकता है लंबा इंतजार!
अब इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने एक बार फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि क्या पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एनसीटीई आगे अपील करने वाला है. अब देखना है कि एनसीटीई इस मामले में क्या जवाब देता है. अगर एनसीटीई पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देता है तो फिर एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.