पटना: बिहार में शिक्षकों को नई जिम्मेदारी दी गई है. गुरुजी अब सिर्फ बच्चों के शिक्षा-दीक्षा का ही ख्याल नहीं रखेंगे, बल्कि शराब पीने और पिलानेवालों पर नकेल भी कसेंगे. स्कूल में शराबी ना पहुंचें, इसका ख्याल भी उन्हें रखना होगा. जानकारी दें कि बिहार के स्कूलों में शराब की गतिविधि देखने को मिलती रहती है. इस बात को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी (Bihar Education Department Notification) किया है. निर्देश पत्र के अनुसार अब शिक्षक शराबियों को पकड़ेंगे. स्कूल में शराब का सेवन ना हो, इसका ख्याल भी रखेंगे.
यह भी पढ़ें- हकीकत-ए-शराबबंदीः हरियाणा से हाजीपुर जा रही 40 लाख की शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार
जानकारी दें कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद चोरी छुपे शराब के सेवन और जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर सरकार की सख्ती जारी है. कई बार स्कूल कैंपस से शराब की बोतलें मिलने और स्कूल कैंपस में स्कूल अवधि के बाद शराब पीने की खबरों को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है कि स्कूल अवधि के बाद भी स्कूल कैंपस का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है. उन्होंने जारी किए गए पत्र में लिखा है कि ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि अभी भी शराबियों द्वारा चोरी-छुपे शराब का सेवन किया जा रहा है. इसका दुष्परिणाम शराब पीने वाले और उनके परिवार पर पड़ रहा है. इसे रोकना जरूरी है. इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षा समिति की बैठक आहूत कर नशामुक्ति के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जाए.
इसके साथ ही प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों/शिक्षिकाओं/शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज)/विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को निर्देश दिया जाए कि चोरी-छुपे शराब पीने वाले या उसकी आपूर्ति करने वाले लोगों की पहचान कर मद्यनिषेध विभाग को सूचना दें. विभाग के मोबाइल नंबर- 9473400378, 9473400606 एवं टॉल फ्री नंबर 18003456268/15545 पर सूचना दी जा सकेगी. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
यह भी सुनिश्चित की जाए कि विद्यालय अवधि के बाद चोरी-छुपे नशापान करने वाले विद्यालय परिसर का कतई उपयोग न करें. इस निर्देश से यह स्पष्ट है कि स्कूल कैंपस में शराब का सेवन करने या किसी तरह इसके दुरुपयोग की खबरें मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किया है. ऐसे में अब सभी स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनके कैंपस में शराब से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं हो.
इसे भी पढ़ें- बक्सर जहरीली शराब कांड मामले में छठी मौत, अस्पताल में भर्ती एक और शिक्षक ने तोड़ा दम
विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP