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अवमानना वादों पर सुनवाई में हाई कोर्ट ने CS और DGP को किया तलब, जानें मामला

पटना हाईकोर्ट ने 150 अवमानना वादों पर सुनवाई करते हुए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल को तलब किया है. इसके साथ ही अलग-अलग विभागों के अध्यक्षों को भी कोर्ट ने समन किया गया है. पढ़ें Patna High Court News.

Bihar CS and DGP summoned
Bihar CS and DGP summoned
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Published : Nov 14, 2022, 5:01 PM IST

पटना: हाईकोर्ट (Patna High Court ) ने बड़ी संख्या सूचीबद्ध अवमानना वादों पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी , डीजीपी एसके सिंघल और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को 17नवंबर 2022 को तलब किया (Bihar CS and DGP summoned) है. जस्टिस ए अमानुल्लाह (Bench of Justice A Amanullah) की खंडपीठ ने डेढ़ सौ से भी अधिक अवमानना वादों पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाना गंभीर मामला है.

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने दुलहिन बाजार थाना के एसएचओ को लगाई फटकार, अवमानना का मामला शुरू

पटना हाइकोर्ट में बड़ी संख्या में अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अदालती अवमानना दायर किया जाता रहा है. अदालती अवमानना के वादों के सुनवाई के दौरान दिए गए अदालती आदेश का सरकारी विभागों व अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जाता है.

कोर्ट ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की. कोर्ट ने इन अधिकारियों से सुझाव भी देने को कहा. अदालत इन अधिकारियों से ये भी जानना चाहता है कि अदालती अवमानना के मामले में कोर्ट के आदेश का कैसे शीघ्र अनुपालन किया जाएगा. साथ ही इन मामलों के निबटारे में कितना समय लगेगा, इस सम्बन्ध में कोर्ट इन अधिकारियों से जानकारी चाहेगा. हाईकोर्ट ने इस आदेश की जानकारी सभी सम्बंधित अधिकारियों को दे देने का निर्देश अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 17नवंबर 2022 को की जाएगी.

पटना: हाईकोर्ट (Patna High Court ) ने बड़ी संख्या सूचीबद्ध अवमानना वादों पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी , डीजीपी एसके सिंघल और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को 17नवंबर 2022 को तलब किया (Bihar CS and DGP summoned) है. जस्टिस ए अमानुल्लाह (Bench of Justice A Amanullah) की खंडपीठ ने डेढ़ सौ से भी अधिक अवमानना वादों पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाना गंभीर मामला है.

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पटना हाइकोर्ट में बड़ी संख्या में अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अदालती अवमानना दायर किया जाता रहा है. अदालती अवमानना के वादों के सुनवाई के दौरान दिए गए अदालती आदेश का सरकारी विभागों व अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जाता है.

कोर्ट ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की. कोर्ट ने इन अधिकारियों से सुझाव भी देने को कहा. अदालत इन अधिकारियों से ये भी जानना चाहता है कि अदालती अवमानना के मामले में कोर्ट के आदेश का कैसे शीघ्र अनुपालन किया जाएगा. साथ ही इन मामलों के निबटारे में कितना समय लगेगा, इस सम्बन्ध में कोर्ट इन अधिकारियों से जानकारी चाहेगा. हाईकोर्ट ने इस आदेश की जानकारी सभी सम्बंधित अधिकारियों को दे देने का निर्देश अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 17नवंबर 2022 को की जाएगी.

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