पटना: प्रदेश के अलग-अलग कॉलेजों में B.Ed कोर्स में नामांकन के लिए आज से काउंसलिंग शुरू हो गयी है. गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में काउंसलिंग शुरू हो गयी है. बीएडसीटी की नोडल एजेंसी नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने मंगलवार को वेबसाइट पर काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है. 30 अप्रैल तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ एस पी सिंह ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि प्रत्येक दिन दो शिफ्ट में काउंसलिंग होगी. 30 अप्रैल को द्वितीय शिफ्ट में 1,228 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी. इसके अतिरिक्त सभी शिफ्ट में 1800 अभ्यर्थी शामिल होंगे. प्रथम चरण में कुल 35,428 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होंगे. पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी.
दो शिफ्ट में होगी काउंसलिंग
वहीं दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगी. उन्होंने बताया कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा करने पर अभ्यर्थी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. काउंसलिंग में क्या लेकर आना है इसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. क्वालीफाई अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं करना है.
किस कोटे से कितने अभ्यर्थी
बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 1,467 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में एससीईआरटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा. इसके अभाव में उन्हें उस कोटे का लाभ नहीं दिया जाएगा. 157 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक कोटे से आवेदन किए हैं. लेकिन एससीईआरटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अटैच नहीं किए हैं. यदि वह प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें काउंसलिंग से वंचित करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी
नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी सूत्रों के मुताबिक राज्य के सभी अल्पसंख्यक B.Ed कॉलेज में नामांकन B.Ed सीईटी की काउंसलिंग के आधार पर होगा. यदि कोई कॉलेज अपने स्तर से कौन से लिंग पर नामांकन लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वर्णन करेंगे. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.
कौन-कौन से दस्तावेज लाने होंगे
छात्रों को काउंसलिंग के दौरान सीईटी B.Ed 2019 का प्रवेश पत्र, अंकपत्र, एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो, स्कूल की रसीद, मैट्रिक-इंटर एवम स्नातक का मूल अंकपत्र और मूल्य औपबंधिक प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी के लिए संबंधित जाति प्रमाण पत्र, आवेदन प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, सैनिक कर्मचारी कोटा के लाभ के लिए संबंधित प्रमाण पत्र तथा दिव्यांग कोटे के लाभ के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र की मूल एवं फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है.